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बिहार : अब सेना व पुलिस की कैंटीन में नहीं होगी सीलबंद शराब की बिक्री

बिहार में लागू हो रही शराबबंदी का असर अब आमलोगों के साथ ही सेना के जवानों और पुलिस के अधिकारियों पर भी पड़ेगा। अब कैंटीन से शराब खरीदने वाले सेना व पुलिस के अधिकारियों को सीलबंद बोतल उपलब्ध नहीं होगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 30 Mar 2016 12:27 PM (IST)Updated: Wed, 30 Mar 2016 02:32 PM (IST)
बिहार : अब सेना व पुलिस की कैंटीन में नहीं होगी सीलबंद शराब की बिक्री

पटना। बिहार में लागू हो रही शराबबंदी का असर न केवल आमलोगों, पर बल्कि उन कैंटीनों पर भी पड़ेगा, जहां से सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों व जवानों को विदेशी शराब बाजार से काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है।

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अब कैंटीन से शराब खरीदने वाले सेना व पुलिस के अधिकारियों को सीलबंद बोतल उपलब्ध नहीं होगी। शराब खरीदते समय ही काउंटर पर विदेशी शराब की बोतलों की सील तोड़ दी जाएगी। जबकि, बीयर की बोतलों को लेकर इस तरह की कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है।

काउंटर पर तोड़ दी जाएगी बोतलों की सील

नई उत्पाद नीति, 2015 के तहत राज्य में पहली अप्रैल से लागू हो रही शराबबंदी को लेकर उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने जिलाधिकारियों के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उसमें कहा गया है कि सेना, अद्र्धसैनिक बलों व पुलिस की कैंटीन से सीलबंद विदेशी शराब की बोतलों की आपूर्ति नहीं की जा सकती। शराब खरीदते समय ही कैंटीन के काउंटर पर शराब की बोतलों की सील तोड़ दी जाएगी।

सीलबंद बोतल में मिलेगी बीयर

बीयर की बोतलों को लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। बताया जाता है कि बीयर की बोतलों की सील खुलने से उसमें रखा बीयर खराब हो जाता है। इन कैंटीनों से अधिकारियों व जवानों के लिए बीयर की आपूर्ति केवल बोतलों में ही की जाती है।

खुले बाजार में आपूर्ति रोकने को उठाया कदम

राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था राज्य में लागू हो रही शराबबंदी को प्रभावी बनाने के मकसद से की है, ताकि इन कैंटीनों से बिकने वाली शराब की आपूर्ति खुले बाजार न हो सके। सेना, अद्र्धसैनिक बलों और पुलिस की कैंटीन से विदेशी शराब और बीयर बेचने का लाइसेंस उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उपलब्ध कराता है।

सेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस बल के सभी कैंटीन को विदेशी शराब की 'ऑफ' दुकानों का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। यहां बैठकर किसी को शराब पीने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही इन कैंटीनों में बीयर की आपूर्ति केवल बोतलों में होती है। यहां 'पब' की तरह खुले बीयर की आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

विदेशी शराब व बीयर प्लांटों के लाइसेंस का होगा नवीकरण

राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं कार्यरत विदेशी शराब व बीयर के सभी बॉटलिंग, ब्लेंडिंग व बंध के अधीन शराब के संचय और वितरकता लाइसेंस के नवीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे सभी बॉटलिंग प्लांटों के लाइसेंस का नवीकरण विभाग के प्रपत्र -19, 19सी, 19बी तथा 20 के तहत किया जा रहा है।


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