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Patna Lockdown घर से बाहर निकलने पर नहीं लगाया मास्क तो जुर्माना देकर होगी जेब ढीली

मंडी में जाकर सस्ती सब्जी खरीदने की सोच रहे हैं तो मुंह में मास्क भी लगा लें। ऐसा नहीं करना आपको भारी पड़ सकता है। प्रशासन मास्क न पहनने पर जुर्माना लगा सकता है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 09:18 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 09:18 AM (IST)
Patna Lockdown घर से बाहर निकलने पर नहीं लगाया मास्क तो जुर्माना देकर होगी जेब ढीली
Patna Lockdown घर से बाहर निकलने पर नहीं लगाया मास्क तो जुर्माना देकर होगी जेब ढीली

पटना, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं। सरकार पटनावासियों को हर तरह के एहतियात बरतने को कह रही है। अब हमें सुरक्षित करने के लिए प्रशासन की ओर से थोड़ी सख्ती भी की जा रही है। अगर आप सब्जी खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं तो मास्क पहन लें, अन्यथा नगर निगम जुर्माना लगा सकता है। नगर निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क पहने सब्जी न बेचें तथा इसे पहनकर आने वालों को ही सब्जी दें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का सबको पालन करना होगा। मोकामा में तो मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भरने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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बांटे मास्क, किया जागरुक

पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल की तरफ से शनिवार को राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में दुकानदारों के बीच मास्क बांटा गया। अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्र के नेतृत्व में मास्क वितरण सह जागरुकता अभियान चलाया गया। इस दौरान तीन-तीन मीटर की दूरी पर सब्जी की दुकान लगाने व ग्राहकों से एक-एक मीटर की दूरी पर रहकर सब्जी खरीदने की अपील की गई। इस समय निगम की टीम का ध्यान शहर के सभी सब्जी मार्केट पर केंद्रित है। लॉकडाउन में यहां आपस में दूरी बनाने की अपील की जा रही है।

जारी की जा सकती है एडवाइजरी

वहीं डीडीसी रिची पांडेय ने कहा कि लोकल बॉडी को एडवाइजरी जारी किया है कि आवश्यकतानुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मास्क पहनना शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन दुकानदार व ग्राहक को मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकते हैं।

मोकामा में मास्क नहीं लगाने वालों को भरना होगा फाइन

संसू, मोकामा : कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि डीडीसी के निर्देश के बाद आदेश जारी किया गया है।


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