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Patna High Court News: पहले की तरह पटना हाईकोर्ट नहीं खुला तो चीफ जस्टिस के आवास का घेराव करेंगे वकील

पटना हाईकोर्ट के वकील गुस्‍से में हैं। उन्‍होंने आंदोलन की धमकी दी है। कहा है कि पहले की तरह कोर्ट नहीं खुला तो वे लोग चीफ जस्टिस के आवास का घेराव करेंगे।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 06:56 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 08:26 PM (IST)
Patna High Court News: पहले की तरह पटना हाईकोर्ट नहीं खुला तो चीफ जस्टिस के आवास का घेराव करेंगे वकील
Patna High Court News: पहले की तरह पटना हाईकोर्ट नहीं खुला तो चीफ जस्टिस के आवास का घेराव करेंगे वकील

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट को पूर्ववत नहीं खोले जाने पर वकील गुस्से में हैं। खुले कोर्ट रूम में सुनवाई और मैनुअल तरीके से फाइलिंग समेत अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ता मंगलवार को चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) के आवास का घेराव करेंगे। इस संबंध में अधिवक्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट की समन्वय समिति के समन्वयक व रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से प्रकाश श्रीवास्तव, सर्वदेव सिंह, राजेश कुमार दुबे, विजय कुमार व राजीव रंजन समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अपने हस्ताक्षर से गुरुवार ज्ञापन दिया है। 

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रजिस्‍ट्रार जनरल को सौंपा गया अभ्‍यावेदन

उनका कहना है कि उक्त मांगों के समर्थन में इसके पूर्व भी पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि इस वजह से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण अधिवक्ताओं को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आगामी 19 जून तक मांगो पर हाईकोर्ट प्रशासन विचार नही करता है तो आगामी 23 जून को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आवास का घेराव किया जाएगा। 

कमेटी का हुअा है गठन

कोर्ट से जुड़े एक अन्‍य मामले में पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के बीच समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं समन्वयक के पद के विवाद को सुलझाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरीय अधिवक्ताओं और बिहार राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। समन्वय समिति के निवर्तमान अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा एवं समन्वयक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में एसोसिएशन सबसे बड़ा संघ है। इसमें 7,500 वकील सदस्य हैं। इसलिए एडवोकेट एसोसिएशन का दर्जा लॉयर्स एसोसिएशन और बैरिस्टर एसोसिएशन से ऊपर है। समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं समन्वयक को हटाने के लिए बैठक बुलाने का अधिकार केवल एडवोकेट एसोसिएशन को ही है। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से यह भी दावा किया गया है कि पहले वाली समन्वय समिति ही असली मानी जाएगी। 


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