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अगर आपके पास मौजूद नोट फट गया तो जानें क्या कहता है आरबीआइ का नियम

यदि आपके पास भारतीय रुपये कट या फट गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे बैंक में जमा करवा सकते है, वशर्ते..।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jun 2018 04:44 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jun 2018 04:44 PM (IST)
अगर आपके पास मौजूद नोट फट गया तो जानें क्या कहता है आरबीआइ का नियम
अगर आपके पास मौजूद नोट फट गया तो जानें क्या कहता है आरबीआइ का नियम

पटना [जेएनएन]। कभी-कभार 500 और 2000 रुपये के नोट या अन्य किसी भी नोट पर रंग लग जाता है तो कुछ दुकानदार इसे लेने से साफ इन्कार कर देते हैं। दरअसल लोगों को आशका होती है कि ये नोट चलेंगे नहीं। अगर आपके पास भी रंगा हुआ नोट है या फिर कोई नोट फट गया है, तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इन्कार नहीं कर सकता है। हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका 500 और 2000 रुपये का नया नोट भी रद्दी हो सकता है।

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आपके पास मौजूद नोट एकदम नए और असली होंगे। इन्हें जारी भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ही किया होगा, लेकिन एक गलती इन्हें रद्दी बना देगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल तीन जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था। यह सर्कुलर इस बारे में है कि बैंक कौन से नोटों को स्वीकार कर सकते हैं और कौन से नहीं।

सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो तो वह नोट अस्वीकार्य होगा। उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा। आरबीआइ ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा। यह पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे। फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो।

पिछले साल मार्च में वाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रंग लगे हुए नोट नहीं ले रहे हैं। इस पर तस्वीर साफ करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि कोई भी बैंक इन नोटों को लेने से इन्कार नहीं कर सकता है। हालाकि इसके साथ ही उसने लोगों को हिदायत दी थी कि वह नोटों को गंदा न करें।

सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें, जो जानबूझकर फाड़ा गया हो। आरबीआइ कहता है कि वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए, तो पता चल सकता है।

अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इन्कार नहीं कर सकते।

सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सो में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद है। बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों।


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