राजनैतिक दलों को भी निजी संपत्ति पर बैनर-पोस्टर लगाने की छूट
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में अब राजनैतिक दल निजी संपत्तियों पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकेंगे।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में अब राजनैतिक दल निजी संपत्तियों पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकेंगे। पहले यह छूट प्रत्याशियों को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही थी। वे निजी संपत्तियों के मालिक की अनुमति से बैनर पोस्टर लगा सकते थे।
भाजपा के प्रचार एजेंट (ठेकेदार) की तरफ से इस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे में फिलहाल यह छूट केवल भाजपा के लिए ही होगी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में भाजपा को निजी संपत्तियों के ऊपर अपना बैनर पोस्टर एवं होìडग लगाने की इजाजत दे दी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किए गए ठेकेदार को यह कहते हुए निजी इमारतों पर प्रचार सामग्री लगाने से मना कर दिया था कि इसकी अनुमति सिर्फ प्रत्याशियों को ही दी जा सकती है, राजनीतिक पाíटयों को नहीं।
भाजपा की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने न्यायालय में यह दलील दी कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता जारी की गई है। इसमें राजनीतिक पाíटयों एवं उनके प्रत्याशियों को निजी संपत्तियों के ऊपर प्रचार सामग्री लगाने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने यह भी दलील दी बिहार के संपत्ति विरूपण कानून में भी राजनैतिक पाíटयों को चुनाव आयोग से सहमति प्राप्त करके बैनर-पोस्टर व होìडग लगाने का अधिकार है। न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने मामले की सुनवाई की। चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बहस में भाग लिया।