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पटना पुलिस पर हाई कोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी, एसएसपी सहित तीन अफसरों को पेश होने का आदेश

पिता की मौत के नाम पर ली जमानत और बाहर आकर गायब हो गया पटना का ये शातिर अभियुक्त की फरारी पर पटना एसएसपी को अदालत में पेश होने का निर्देश प्रोविजनल जमानत पर बाहर आया था अभियुक्त

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 09:41 AM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 09:41 AM (IST)
पटना पुलिस पर हाई कोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी, एसएसपी सहित तीन अफसरों को पेश होने का आदेश
पटना हाई कोर्ट ने पुलिस पर की कड़ी टिप्‍पणी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट ने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर प्रोविजनल जमानत पर बाहर आए अभियुक्त के फरार हो जाने के मामले में पटना के एसएसपी, एएसपी पटना सिटी व अगमकुआं थाना के एसएचओ को 24 जनवरी को तलब किया है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने प्रेम साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद अभियुक्त को नहीं पकड़ा जाना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है।

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छोटे भाई को भी नोटिस जारी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि 24 जनवरी को कोर्ट फिजिकल मोड में शुरू नहीं होता है तो उक्त सभी अधिकारियों को वर्चुअल मोड में उपस्थित रहना होगा। अगमकुआं के एसएचओ को शोकॉज भी दाखिल करने को कहा गया था। उन्हें यह भी बताने को कहा गया था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह भी कि किन परिस्थितियों में समर्पण नहीं किया। प्रेम साहनी के छोटे भाई विजय साहनी को भी नोटिस जारी किया गया था, जिसके हलफनामा के आधार पर प्रोविजनल जमानत दी गई थी।

कोर्ट ने पुलिस पर की तल्‍ख टिप्‍पणी

कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एसएचओ द्वारा दायर शोकाज का जवाब पूरी तरह असंतोषजनक है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पदाधिकारी, खास तौर से पटना के एसएसपी, एसपी (सिटी) पटना, एएसपी (पटना सिटी) व अगमकुआं थाना के एसएचओ ने कोर्ट की कार्यवाही का मजाक बना दिया है।


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