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हाईकोर्ट ने बिहार के 17 लाॅ कालेजों में नए दाखिले की दी मंजूरी, आदेश में अदालत ने रखी है ये शर्त

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने प्रदेश के 17 ला कालेजों (17 Law Colleges) में नए दाखिले की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने बीसीआइ (Bar Council of India) की अनुमति -अनापत्ति प्रमाणपत्र के आलोक में सिर्फ 2021-22 की सत्र के लिए यह मंजूरी दी है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 08:43 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 10:41 AM (IST)
हाईकोर्ट ने बिहार के 17 लाॅ कालेजों में नए दाखिले की दी मंजूरी, आदेश में अदालत ने रखी है ये शर्त
पटना हाईकोर्ट ने 17 लॉ कालेजों में दाखिले की दी मंजूरी। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने प्रदेश के 17 ला कालेजों (17 Law Colleges) में नए दाखिले की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने बीसीआइ (Bar Council of India) की अनुमति -अनापत्ति प्रमाणपत्र के आलोक में सिर्फ 2021-22 की सत्र के लिए यह मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए उक्त आदेश दिया दिया। इन कालेजों में पटना स्थित चाणक्य ला यूनिवर्सिटी, पटना ला कालेज ,  कालेज आफ कामर्स, सहित आरपीएस ला कालेज, केके ला कालेज बिहारशरीफ, जुबली ला कालेज और रघुनाथ पांडे ला कालेज मुजफ्फरपुर सहित अन्य ला कालेज हैं।

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बीते वर्ष हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक  

हाईकोर्ट ने बीते वर्ष 23 मार्च के उस आदेश  के तहत राज्य के सभी 27 निजी एवं सरकारी ला कालेजों में नए एडमिशन पर रोक लगा दी थी। उक्त आदेश में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कालेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नए एडमिशन सिर्फ 2021-22 सत्र के लिए ही होगा। 

अगले साल के सत्र के लिए फि‍र लेनी होगी मंजूरी 

अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य के निजी एवं सरकारी कालेजों में बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित विधि शिक्षा, 2008 के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर और बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट के इस आदेश से ला कालेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी।

इन कालेजों को दी गई दाखिले की अनुमति

1. चाणक्य ला यूनिवर्सिटी मीठापुर पटना 

2. सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया 

3. केके ला कालेज बिहारशरीफ 

4 . श्री कृष्ण जुबली ला कालेज मुजफ्फरपुर

5. रघुनाथ पांडे मेमोरियल ला कालेज, मुजफ्फरपुर 

6. नवादा विधि महाविद्यालय नवादा

7. फैकल्टी आफ ला, कालेज आफ कामर्स 

8. आरपीएस ला कालेज पटना 

इन सभी कालेजों को आने निर्धारित सीटों के अनुसार नया दाखिला लेने  की अनुमति मिली है । 

9. नारायण स्कूल आफ ला , गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास 

10. एमिटी ला स्कूल, पटना 

11. मुंशी सिंह ला कालेज, मोतिहारी 

12. टी एन बी ला कालेज, भागलपुर 

13. विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज, मुंगेर 

14. विधि महाविद्यालय, समस्तीपुर 

15. बिहार इंस्टीट्यूट आफ ला, पटना 

16. पटना ला कालेज, पटना विवि

17. राम कुमारी अयोध्या ला कॉलेज बेगूसराय 

उपरोक्त 9-17 क्रम पर सभी कालेजों को उनके कालेजों में निर्धारित संख्या से कम छात्रों को दाखिला देने की शर्त पर अनुमति दी गई है।


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