सुबह छह बजे से चार घंटे तक खुलेंगी फल-सब्जी, मांस-मछली की दुकानें
राजधानी में फल-सब्जी की दुकानें और मंडियां तथा मांस-मछली की दुकानें दिन में सिर्फ चार घंटे खुलेंगी।
पटना । राजधानी में फल-सब्जी की दुकानें और मंडियां तथा मांस-मछली की दुकानें दिन में सिर्फ चार घंटे तक खुली रहेंगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि गृह विभाग के आदेशानुसार इनके खुलने का समय सुबह छह से दिन के दस बजे तक रहेगा। फिलहाल अनलॉक-3 की अवधि छह सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कोरोना संक्रमण में कमी लाने और मंडियों एवं दुकानों में संक्रमण के रोकथाम से जुड़ी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। रविवार से यह आदेश पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। शनिवार को जानकारी के अभाव में दुकानदारों ने तय समय से ज्यादा अवधि तक दुकानें खोले रखीं। पहले फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तथा शाम में तीन से सात बजे तक खुलती थीं। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन कराएं। सभी थानेदार अपने-अपने क्षेत्र में सघन रूप से नजर रखेंगे।
मालूम हो कि शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें पहले से ही बंद रखी गई हैं। रोस्टोरेंट, ढाबों और भोजनालय में सिर्फ होम डिलीवरी तथा घर ले जाने की सर्विस का संचालन हो रहा है। निजी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
: दुकानदारों को पहनना होगा मास्क :
डीएम ने बताया कि सभी दुकानदारों को मास्क पहनना होगा। दुकानों और कार्यालयों के काउंटर पर साबुन और सैनिटाइजर निशुल्क उपलब्ध कराने हैं। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान एवं कैंपस में शारीरिक दूरी का पालन कराना है। पटना जिला वासी भी प्रशासन के आदेशों का पालन करें।