आज से नाबालिग नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
पटना। पूरे देश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नाबालिगों से करानेवाले पर किशोर न्याय अधिनियम
पटना। पूरे देश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नाबालिगों से करानेवाले पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत सात साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 16 जनवरी से पूरे देश में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू कर दिया गया है।
इस तरह का अधिनियम बनानेवाला भारत विश्व का पहला राष्ट्र है जहां बच्चों के या बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने पर कड़े कानून का प्रावधान किया गया है। इसके पहले का कानून, जिसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद 2003 कोटपा के नाम से जाना जाता है, छोटे बच्चों के बीच तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रहा।
वॉयस ऑफ टोबैको विक्टिमस के कैंसर सर्जन डॉ वीपी सिंह बताते हैं कि भारत में 5,500 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। यह अधिनियम भावी पीढ़ी को इस खतरनाक लत से बचाएगा।