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राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच मामलों की हुई सुनवाई, जानें क्या है आरोप

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच मामलों की सुनवाई हुई। विशेष सेशन न्यायाधीश एके झा की अदालत में दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय परिसर में परीक्षा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में सुनवाई की गई।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 02:32 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 02:32 PM (IST)
राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच मामलों की हुई सुनवाई, जानें क्या है आरोप
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। जागरण आर्काइव।

जासं, सिवान: मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पांच मामलों की सुनवाई हुई। विशेष सेशन न्यायाधीश एके झा की अदालत में दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय परिसर में परीक्षा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में सुनवाई की गई।

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अभियोजन की ओर से बहस समाप्त

अदालत ने इस मामले में बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य देने के लिए पूर्व में निर्देश दिया था। इसी मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। एक अन्य क्रिमिनल रीविजन मामले में आंशिक सुनवाई की गई। उधर, विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की अदालत में डीएवी कॉलेज परिसर में पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस समाप्त कर दी।

बहस के लिए तिथि निर्धारित

बहस समाप्त होने के पश्चात अदालत ने बचाव पक्ष को मामले में बहस के लिए तिथि निर्धारित कर दी। इसी न्यायालय में दो अन्य रीविजन मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे। 

परीक्षा के दौरान की थी मारमीट

गौरतलब है कि 18 साल पहले बिहार के सिवान के डीएवी कॉलेज परिसर में परीक्षा के दौरान जांच के दौरान पुलिस पदाधिकारियों से मो. शहाबुद्दीन की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। पुलिस की मानें तो कॉलेज परिसर में मौजूद पदाधिकारियों के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई थी। पुलिस ने इसको लेकर शहाबुद्दीन सहित उसके कुछ साथियों को अभियुक्त बनाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी घटना के बाद ही दारोगा राय कॉलेज में भी जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट के साथ विवाद का मामला सामने आया था। 


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