दलीय प्रत्याशियों के लिए एक व निर्दलीय के लिए दस प्रस्तावक होना जरूरी
पटना में कल से नामिनेशन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा चाक-चौबंद सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था की जा चुकी है। प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं
पटना, जेएनएन। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए नाम-निर्देशन (नोमिनेशन) की प्रक्रिया सोमवार को ग्यारह बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इससे पूर्व निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जानी है। 22 अर्पैल से 29 अप्रैल तक (27 एवं 28 अप्रैल को छोड़कर ) प्रतिदिन ग्यारह बजे से तीन बजे तक उम्मीदवार नाम-निर्देशन कर सकेंगे। जिला निर्वाचन कोषांग और प्रशासन द्वारा चाक-चौबंद सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था की जा चुकी है। प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों एवं अन्य मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। नाम-निर्देशन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए मात्र एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। वहीं निर्दलीय व अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को नोमिनेशन के लिए दस प्रस्तावक की जरूरत होगी। एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। प्रस्तावकों के नाम निर्वाचक सूची में अंकित होना अनिवार्य है।
कहां करें नाम-निर्देशन
पटना साहिब एवं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए अलग-अलग भवन में नोमिनेशन होगा। पाटलिपुत्र व पटना साहिब संसदीय क्षेत्र का मतदान अलग-अलग भवन में होगा। पटना साहिब के प्रत्याशी निर्वाची अधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी क्लेक्ट्रेट परिसर में ही स्थित विकास भवन में तीसरे तल्ले पर अपर समाहर्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव के समक्ष नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
अद्यतन प्रारूप 26 में शपथ-पत्र दाखिल करना होगा
प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के साथ अद्यतन प्रारूप 26 में शपथ-पत्र दाखिल करना होगा। प्रतिभूति की राशि के रूप में 25 हजार रुपए जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति उम्मीदवारों को 12500 रुपए की प्रतिभूति ही जमा करना होगा। प्रत्याशियों का पांच अद्यतन फोटो भी जरूरी होगा। अपने हस्ताक्षर का नमूना और नाम प्रत्याशी को ङ्क्षहदी में ही लिखना होगा। नाम-निर्देशन संबंधित कागजात प्रतिभूति की राशि नाजिर रसीद या बैंक चालान के माध्यम से जमा करने के उपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय के नाजिर से मुफ्त में प्राप्त कया जा सकता है।