हार्वेस्टर से फसल काटने वाले किसान हो जाएं सावधान, बिहार सरकार ने बनाए नए नियम; नहीं माने तो फंसेंगे
Bihar Kisan Alert बिहार की सरकार खेतों में फसल अवशेष (पुआल आदि) जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब और सख्ती से पेश आएगी। राज्य में खेतों की मिट्टी को बर्बाद होने से बचाने और वायु प्रदूषण पर रोक के लिए कृषि विभाग पूरी तरह चुस्त हो गया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Kisan Alert News: बिहार की सरकार खेतों में फसल अवशेष (पुआल आदि) जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब और सख्ती से पेश आएगी। राज्य में खेतों की मिट्टी को बर्बाद होने से बचाने और वायु प्रदूषण पर रोक के लिए कृषि विभाग पूरी तरह चुस्त हो गया है। अब फसल अवशेष जलाने के कारण जिन किसानों का डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण रद्द किया गया है, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में शुक्रवार हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। ऐसे किसान जिनका डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है, वे यदि फसल अवशेष जलाएंगे तो उनके खिलाफ निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा और तिरहुत प्रमंडल के डीएम को निर्देश
बैठक में कृषि सचिव ने पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा और तिरहुत प्रमंडल में आने वाले डीएम को सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रमंडल में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। यही वजह है कि डीएम को निर्देश दिया गया है कि वह जिला एवं प्रखंड कृषि कार्यालयों में फसल अवशेष को खेतों में जलाने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक करना सुनिश्चित करें।
- फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ और बढ़ी सख्ती
- कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक, किसान और चालक को भरना होगा शपथ पत्र
- खेत में हार्वेस्टर चलाने के लिए पहले डीएम से लेनी होगी अनुमति
कृषि सचिव ने डीएम से कहा कि फसल अवशेष का उपयोग करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, अरवल, गया, औरंगाबाद और बांका में बायोचार इकाई का निर्माण किया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी डीएम अब फसल कटनी के पूर्व सभी कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक, किसान और चालक से फसल अवशेष नहीं जलाने का शपथ-पत्र लेंगे। कंबाइन हार्वेस्टर संचालन के लिए डीएम से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है।