महापर्व छठ तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में पांच सौ नई एंबुलेंस की सुविधा, परिवहन मंत्री ने की घोषणा
बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इसमें बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से छठ तक ग्रामीण इलाके में पांच सौ एंबुलेंस उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए अनुदान भी दिया जा चुका है।
पटना, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Mukhyamantri Gram Pariwahan Yojana) के तहत इस साल छठ तक ग्रामीण इलाकों में पांच सौ नई एंबुलेंस की सुविधा देने की तैयारी है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी (Transport Minister Sheela Kumari) ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ली जा रही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में काम तेज करने का निर्देश दिया गया। फिलहाल पहले चरण में योजना के तहत पांच सौ लाभुकों को एंबुलेंस खरीद के लिए अनुदान दिया गया है। इससे एक तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर समय पर बीमार को अस्पताल ले जाया जा सकेगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कैंप लगाकर करें प्रचार-प्रसार
मंत्री ने परिवहन सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया। बस स्टाप का रख-रखाव और उसकी उपयोगिता बढ़ाने का निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया गया। इसके साथ सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) कराने के लिए जिलों में कैंप लगा कर प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
निबंधन व लाइसेंस के लंबित मामलों का हो निबटारा
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने योजनाओं की समीक्षा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन (Driving License and Vehicle Registration) के लंबित मामले का अविलंब निबटारा करने का निर्देश सभी डीटीओ को दिया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को अपने स्तर से परमिट का रिव्यू करने का निर्देश भी दिया गया। ठंड के मौसम में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अभियान के तौर पर वाहनों में रेफ्लेक्टिंग टेप लगाने का निर्देश भी सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों और मोटरयान निरीक्षकों को दिया गया। मौके पर अपर सचिव सन्नी सिन्हा, राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, उपसचिव शैलेंद्रनाथ और ओएसडी आजीव वत्सराज आदि उपस्थित थे।
मालूम हो कि सुरक्षित यातायात, बिना लाइसेंस की गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परिवहन विभाग बेहद गंभीर है। इस क्रम में अब परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।