बिहार : भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व जू. इंजीनियर को पांच साल की सजा
बिहार में निगरानी की विशेष अदालत ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में एक पूर्व कनीय अभियंता को पांच साल कारावास की सजा दी। उन्हें 10 लाख रुपये जुर्माना की भी सजा दी गई है।
By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 14 Nov 2016 02:48 PM (IST)Updated: Mon, 14 Nov 2016 11:05 PM (IST)
पटना [जेएनएन]। भ्रष्टचार के एक मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने आज पीडब्ल्यूडी के एक पूर्व कनीय अभियंता को पांच साल कारावास व 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी। विदित हो कि बिहार में निगरानी की अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दी गई कारावास की यह पहली सजा है।
मिली जानकारी के अनुसार निगरानी की विशेष अदालत ने दोषी पाए गए गुप्तेश्वर राम को सोमवार को यह सजा दी। यह आय से अधिक संपत्ति का मामला था। अदालत ने यह सजा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत दी।
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