बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री के निर्देश देते ही अमल में आई नई व्यवस्था
Bihar News बिहार में शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की पहल मद्य निषेध एवं उत्पाद की समीक्षा के दौरान मंत्री ने दिया निर्देश विभाग ने तुरंत किया लागू ऑनलाइन सिस्टम पर दिया जाएगा जोर
पटना, राज्य ब्यूरो। Patna Crime News: बिहार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग (wine prohibition in Bihar) के आयुक्त न्यायालय से जुड़े मामलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। किस तारीख को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई होनी है और कितने मामलों की सुनवाई होगी, इसकी पूर्व सूचना सार्वजनिक की जाएगी। इससे केस से जुड़े लोगों और गवाहों को तो सहूलियत होगी ही, विभाग के पास भी ऑनलाइन डाटा उपलब्ध होगा। गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री सुनील कुमार ने इससे जुड़े निर्देश दिए। मंत्री की समीक्षा के तुरंत बाद ही उत्पाद आयुक्त से जुड़े न्यायालयों की सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक कर दी गई।
मंत्री ने बैठक के दौरान, मद्य निषेध विभाग के कामकाज, अभियोग, कार्रवाई आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मंत्री को पावर प्वाइंटर प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी गई। इसके पूर्व गुरुवार को मंत्री ने निबंधन विभाग के अफसरों के साथ भी बैठक कर विभागीय कामकाज में ऑनलाइन व्यवस्था का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने आदि पर जोर दिया था। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब पीने, बेचने और तस्करी से जुड़े ढेरों मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है।
उत्पाद आयुक्त के न्यायालय में 12 व 15 फरवरी को होनी है सुनवाई
विभागीय जानकारी के अनुसार, उत्पाद आयुक्त के न्यायालय में 12 व 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। 12 फरवरी को 26 जबकि 15 फरवरी को 15 मामलों की सुनवाई होनी है। इसमें वादी-प्रतिवादी के साथ केस संख्या आदि का भी जिक्र किया गया है।
दलाई लामा इंस्टीट्यूट की जमीन पर नहीं लगेगा निबंधन शुल्क
बोधगया में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना के लिए मिलने वाली 30 एकड़ जमीन 99 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी। द दलाई लामा ट्रस्ट को मिलने वाली इस जमीन के दस्तावेज पर निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निबंधन शुल्क पर शत प्रतिशत छूट की अधिसूचना जारी की है।