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दिल्‍ली की डाक्‍टर की वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही, बक्‍सर की नाबालिग को भगाने वाले को मिली सजा

शादी का झांसा देकर बक्‍सर जिले की नाबालिग लड़की को भगाकर दिल्‍ली ले जाने और वहां छोड़ देने के मामले में दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। उसे तीन वर्ष कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 04:54 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 04:54 PM (IST)
दिल्‍ली की डाक्‍टर की वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही, बक्‍सर की नाबालिग को भगाने वाले को मिली सजा
नाबालिग को भगाने के दोषी को मिली सजा। सांकेतिक तस्‍वीर

बक्सर, जागरण संवाददाता। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दिल्‍ली ले जाने और वहां उसे छोड़ देने के मामले में दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोषी डब्‍लू कुमार को तीन वर्ष कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी। दोषी तीन वर्षों से जेल में बंद है। बक्‍सर व्यवहार न्यायालय के पाक्सो कोर्ट में शनिवार को नाबालिग के अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कैलाश जोशी ने डब्लू कुमार को तीन साल की सजा सुनाई। अभियुक्त डुमरांव थाना क्षेत्र के गढ़ चौक का निवासी है। कोर्ट ने सजा के साथ 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन माह ज्यादा अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी।

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नाबालिग को प्रेमजाल में फांसकर ले गया था दिल्‍ली  

जानकारी के अनुसार डब्‍लू कुमार ने  एक नाबालिग को प्रेम जाल में फांस लिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसे भगाकर दिल्ली ले गया। वहां कुछ दिनों तक रखने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया।  दिल्ली में उसे सड़क पर भटकता देख वहां की पुलिस ने उससे पूछताछ की तब सारा मामला सामने आया। लड़की के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर डुमरांव थाना को मामला भेजा गया। डुमरांव थाने की पुलिस ने छानबीन की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

2018 से ही जेल में बंद है अपहरण का दोषी  

अभियुक्‍त डब्‍लू कुमार नवंबर 2018 से जेल में है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि किशोरी का दिल्ली में ही मेडिकल चेकअप हुआ था। जिसमें उसके साथ हुई घटना की पुष्टि हुई थी। इस मामले में नाबालिग की जांच करने वाली दिल्ली की चिकित्सक डॉ.दीप्ति जया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में गवाही भी कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट नतीजे पर पहुंची और सजा सुनाई गई। 


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