पटना व बोधगया सीरियल ब्लास्ट में बड़ा फैसला, दोषी नाबालिग को तीन साल कैद
बीते 2013 में पटना तथा बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामलों में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है। बोर्ड ने एक नाबलिग दोषी नाबालिग को तीन साल कैद की सजा दी है।
पटना [जेएनएन]। बीते दिनों पटना व बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामलों में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है। बोर्ड ने दोनों मामलों में साजिश रचने के आरोपी नाबालिग को तीन-तीन साल कैद की सजा दी है। जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजाएं दी हैं। इसके बाद उसे रिमांड होम भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में महाबोधि मंदिर और आसपास के इलाके में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। उधर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सभा से ठीक पहले पटना में 27 अक्टूबर 2013 को सभास्थल गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर लगातार कई धमाके हुए थे। इन धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 83 लोग घायल हो गए थे।
दोनों घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने संभाली थी। दोनों घटनाओं के पीछे बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने की मंशा सामने आई। जांच के दौरान नाबालिग की संलिप्तता उजागर हुई। उसे पटना के जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सजा सुनाई है।
पटना व बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामलों में अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों मामलों में सुनवाई जारी है, जिनमें फैसला जल्दी ही संभावित है।