350 सीसीटीवी कैमरों की नजर, त्रिस्तरीय सुरक्षा में आज होगी मतगणना
एएन कॉलेज मतगणनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में गुरुवार को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
पटना । एएन कॉलेज मतगणनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में गुरुवार को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना परिसर पर 350 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। अर्द्धसैनिक बल के जवान वज्रगृह की सुरक्षा में तैनात हैं। दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ जगह-जगह फोर्स की तैनाती की गयी है। जगह-जगह वीडियोग्राफी भी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि हर स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।
गुरुवार को एएन कॉलेज परिसर में पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतगणना होगा। सभी मत 4057 ईवीएम में कैद हैं। प्रत्येक मतगणना हॉल में कैमरे लगे हैं। मतगणना कार्यस्थल पर प्रथम पाली में 14 पदाधिकारी, 28 पुलिस पदाधिकारी तथा 125 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जबकि दूसरी पाली में 32 पदाधिकारी, 64 पुलिस पदाधिकारी तथा 290 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
: सघन सुरक्षा जांच के बाद मिलेगा प्रवेश :
कुल छह भवनों (शताब्दी भवन, कला भवन, जूलॉजी भवन, सीअरपीएफ भवन, एजुकेशन भवन एवं कॉमन भवन में 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनें 12 मतगणना हॉल के लिए भवनों में प्रवेश के पहले सुरक्षा जांच होगी। नौ डीएफएमडी और एचएफएमडी द्वारा प्रवेश मिलेगा। सघन एंटी-सबोटेज जाच होगी। थाना गेट पर अलग से चार एचएचएमडी की प्रतिनियुक्ति कुशल एवं प्रशिक्षित पुलिसकर्मी के साथ अलग से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। श्वान दस्ता (डॉग स्क्वायड) का इस्तेमाल एंटी-सबोटेज जाच में होगा। मतगणना परिसर में बम डिस्पोजल पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
- - - - - - -
: विजयी प्रत्याशी के जुलूस पर रहेगी रोक :
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विजयी प्रत्याशियों के जुलूस पर पूर्णत: रोक रहेगी। विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति या प्रत्याशी ऐसा आचरण न करे जिससे किसी के धार्मिक, जातीय एवं व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचे।
: बिना प्रवेश पत्र नहीं मिलेगी अनुमति :
प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर मतगणना परिसर में प्रवेश मिलेगा।
: मतगणना हॉल में फोटोग्राफी पर रोक :
मतगणना हॉल के अन्दर कोई भी कैमरा लेकर नहीं जा सकता है। सिर्फ निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत पास होल्डर मतगणना कार्य की रिकार्डिग के लिए व्यवहार किए जा सकते हैं। स्टिल कैमरा, वीडियो कैमरा मतगणना हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
: भीड़ नहीं जमने देने का निर्देश :
मतगणना कक्ष के आसपास भीड़ का जमाव नहीं होने देना है। मतगणना कक्ष के आसपास शोर-शराबा, नारेबाजी एवं किसी के द्वारा लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है।
: मोबाइल के इस्तेमाल पर रहेगी रोक :
काउंटिंग हॉल में तैनात कोई भी कर्मचारी व पुलिस अधिकारी मोबाइल से बात नहीं कर सकता है। मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पूरे मतगणना परिसर में मोबाइल फोन रखना वर्जित होगा। प्रत्येक मतगणना हॉल के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तलाशी लेंगे।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप