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आठ बजे से होगी काउंटिंग, मतगणनाकर्मियों को डीएम ने दिया प्रशिक्षण

पटना के एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर 23 मई की सुबह से काउंटिंग होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 09:40 PM (IST)Updated: Tue, 21 May 2019 09:40 PM (IST)
आठ बजे से होगी काउंटिंग, मतगणनाकर्मियों को डीएम ने दिया प्रशिक्षण
आठ बजे से होगी काउंटिंग, मतगणनाकर्मियों को डीएम ने दिया प्रशिक्षण

पटना। पटना साहिब के प्रेक्षक रतन यू केलकर तथा पाटलिपुत्र लोकसभा के प्रेक्षक सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कर्मियों-पदाधिकारियों को मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाधिकारी कुमार रवि ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहा कि इस बात की पुष्टि कर लें कि प्रपत्र-17 सी भाग-2 भरते समय मतगणना के बाद कुल मतों की संख्या इस प्रपत्र के कॉलम 6 में अभिलेखित कुल मतों की संख्या से मेल खाता है या नहीं। इस प्रपत्र को भरते समय पूरी सावधानी बरतें तथा इसका कार्बन कॉपी उपस्थित मतगणना अभिकर्ता से हस्ताक्षर करवा कर रख लें। मतगणना समाप्त होने के बाद खराब मशीन के वीवीपैट की गणना की जाएगी।

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सहायक निर्वाची पदाधिकारी के मतगणना टेबुल पर नियुक्त पदाधिकारियों-कर्मियों को भी कार्य की जानकारी दी गई। 17 सी भाग 2 की प्रथम प्रति से राउंडवार प्रतिवेदन कम्प्यूटर से तैयार कराएंगे। इस प्रपत्र के तृतीय प्रति से राउंडवार प्रतिवेदन मैनुअली तैयार कराएंगे। दोनों का मिलान किया जाएगा। 23 मई की सुबह 8 बजे से मतपत्रों की गणना से मतगणना प्रारंभ होगी। दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्राप्त डाक मतपत्रों को जिला कोषागार पटना में रखा गया है। प्रत्येक मतगणना हॉल में 14 टेबुल और एक निर्वाची पदाधिकारी का टेबुल लगा रहेगा। प्रत्येक मतगणना टेबुल पर निर्वाची पदाधिकारी की ओर से एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक सहायक नियुक्त रहेंगे। माइक्रो प्रेक्षक द्वारा किए गए रैंडम जांच में जिस मतगणना टेबुल के पर्यवेक्षक द्वारा भूल की गई है उस पर्यवेक्षक को तत्काल मतगणना से हटा दिया जाएगा। उनके स्थान पर रिजर्व से मतगणना पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी एवं हटाए गए मतगणना पर्यवेक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक राउंड में परिणाम की घोषणा की जाएगी।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पाच बूथ का रेंडम सेलेक्शन कर उस बूथ के सीयू में रिकॉर्ड मतों तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में संग्रह पर्ची का मिलान किया जाएगा। यदि किसी मतगणना अभिकर्ता द्वारा किसी बूथ के लिए अलग से आपत्ति दर्ज की गई है तो उसकी भी जांच होगी। आरओ-एआरओ की सहमति एवं निदेशानुसार उस मतदान केन्द्र के सीयू तथा वीवीपैट की भी गिनती कर मिलान की जाएगी।

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