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बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग शुरू, गड़बड़ी होने पर 24 घंटे के अंदर होगा ये एक्शन

24 घंटें के अंदर कार्रवाई कर जिलाधिकारी को सूचना देंगे और नियोजन रद कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना है।

By Rahul KumarEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 05:26 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 05:26 PM (IST)
बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग शुरू, गड़बड़ी होने पर 24 घंटे के अंदर होगा ये एक्शन
बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग शुरू। सांकेतिक तस्वीर

राज्य ब्यूरो, पटना । प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर शुरू हो रही काउंसलिंग में नियोजन इकाईयों को सख्त हिदायत दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि काउंसलिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो संबंधित नियोजन इकाई और उससे जुड़े लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। 24 घंटें के अंदर कार्रवाई कर जिलाधिकारी को सूचना देंगे और नियोजन रद कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र काउंसलिंग के अगले दिन एनआइसी के पोर्टल पर अपलोड करना है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं और काउंसलिंग के लिए केंद्र बड़े परिसर वाले जगहों पर रखें। 

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मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति का डीएम को निर्देश  

अपर मुख्य सचिव ने 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए होने वाले काउंसलिंग के लिए सभी जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया है। केंद्रों का सेनेटाइजेशन, आवश्यकता आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था और शारीरिक दूरी का पालन कराने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी।

जो पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे, वह पदेन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। काउंसलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी, नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा।


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