Move to Jagran APP

CoronaVirus Patna: कोरोना संक्रमण नालंदा के कोर्ट तक पहुंचा, रविवार को आठ लोग पाए गए संक्रमित

कोरोना वायरस अब नालंदा के कोर्ट तक पहुंच गया है जहां कोर्ट के मुंशी सहित आठ लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन कोरोना को लेकर अब बहुत सख्‍त हो गया है। जान लें नए नियम

By Amit AlokEdited By: Published: Sun, 05 Jul 2020 12:32 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 12:32 PM (IST)
CoronaVirus Patna: कोरोना संक्रमण नालंदा के कोर्ट तक पहुंचा, रविवार को आठ लोग पाए गए संक्रमित
CoronaVirus Patna: कोरोना संक्रमण नालंदा के कोर्ट तक पहुंचा, रविवार को आठ लोग पाए गए संक्रमित

जेएनएन, पटना। कोरोना वायरस अब बिहार में लगातार कहर बरपा रहा है। इसकी जद में कई थानेदार, दुकानदार अधिकारी आ चुके हैं। अब इसने कोर्ट को भी अपनी जद में ले लिया है। ताजा मामला नालंदा का है जहां रविवार को आठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

loksabha election banner

अजंता होटल बना आइसोलेशन सेंटर

बताया गया कि इससे लगभग एक हफ़ते पहले कोर्ट के मुंशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद वहां के कर्मचा‍रियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। इस सैंपल की रिपोर्ट रविवार की सु‍बह आई है जिसमें अाठ लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों का इलाज अजंता होटल में किया जा रहा है। यह होटल अभी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। बता दें कि तीन दिनों पहले जिले के करायपरसुराय थाने में भी 18 लोग संक्रमित मिल चुके हैं।

 सावन में मंदिरों में कपाट बंद रखने के निर्देश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मणिराम अखाड़ा पर हर साल लगने वाले प्रसिद्ध लंगोट मेला पहली बार स्थगित कर दिया गया है। इधर, डीएम ने सावन को देखते हुए राज्य धार्मिक बोर्ड के निर्देश पर सोमवार से 4 अगस्त तक तमाम शिव मंदिरों के कपाट बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं। लोगों से घर में रहकर ही महादेव की पूजा-अर्चना व जलाभिषेक करने का आग्रह किया गया है। अन्य मंदिर पूर्व में गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार खुलेंगे और पूजा-अर्चना की जाएगी। बता दें कि सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है।

प्रशासन संक्रमण रोकने को लेकर सख्‍त

प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं और सख्‍ती भी बढ़ा दिया है। सड़क पर बिना मास्‍क वाले लोगों पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही यदि दुकानदार बिना मास्‍क के पाए जा रहे हैं तो उनकी दुकान बंद करने के साथ-साथ उनपर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वाहनों से घुम रहे लोगों पर भी प्रशासन ने सख्‍ती की है। य‍दि कोई वाहन पर है और चालक या उसपर बैठे यात्री ने मास्‍क नहीं लगाया है तो भी यह जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना मोटर वेहिकल एक्‍ट के अंतर्गत लगाया जाएगा। इसलिए चालक हो या यात्री दोनों को नियम का पालन करना आवश्‍यक होगा। इससे बचने के लिए चालक खुद मास्‍क लगाए और बिना मास्‍क वाले यात्री को अपने वाहन पर न बैठने दे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.