बिहार में कोविड -19 के मरीजों के लिए नई नीति, एक टेस्ट हुआ निगेटिव, तो अब घर जाईए
बिहार में अब कोरोना के मरीजों के लिए नई नीति अपनायी गई है। इसके तहत अब एक ही टेस्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। जानिए पूरी खबर...
राज्य ब्यूरो, पटना। अब दो या तीन बार नहीं, बस एक ही टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब एेसी नई नीति बनाई गई है। अब कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने के नियमों में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। ये बदलाव केंद्र सरकार द्वारा मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के प्रावधानों में बदलाव के बाद किए गए हैं।
केंद्र के नए प्रावधानों के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद राज्य सरकार ने इसमें कुछ बिहार को केंद्र में रखकर बदलाव किया है। इससे जिलों को अवगत करा दिया है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब कोरोना संक्रमित को रियल टाइम पॉलीमेयर चेन रिएक्शन (आरटीपीआरआर) जांच की एक रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी। लेकिन इसके पहले यह देखा जाएगा कि मरीज को तीन दिनों से बुखार ना आया हो और उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 95 फीसद हो। संबंधित व्यक्ति बगैर बाहरी सहयोग के खुद से सांस लेने में सक्षम हो।
यह प्रावधान हल्के, मद्धम और सिवियर मामलों में अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों पर समान रूप से लागू होंगे। साथ ही अस्पताल से घर पहुंचने पर वे एक सप्ताह होम आइसोलेशन में अनिवार्य रूप से रहेंगे।
पूर्व के प्रावधानों के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज की 24 घंटे के अंदर दो जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उनका चेस्ट एक्सरे लिया जाता था। यदि एक्सरे में सीने में संक्रमण का लक्षण नहीं होता था उस स्थिति में उन्हें अस्पताल से मुक्त किया जाता था।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की नई गाइड लाइन से जिलाधिकारियों से लेकर सिविल सर्जन तक को अवगत करा दिया गया है और उनसे कहा गया है कि नए नियमों का पालन करते हुए ही मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जाए।