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बिहार में प्राइवेट लैब से कोरोना जांच कराना हुआ सस्ता, जानिए RTPCR व एंटीजन टेस्ट के कितने लगेंगे पैसे

Bihar CoronaVirus प्राइवेट लैब कोविड-19 की पुष्टि के लिए किए जाने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के अब ज्यादा से ज्यादा आठ सौ रुपये ले सकेंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अधिकतम शुल्क 250 रुपया निर्धारित किया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 09:26 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 10:56 PM (IST)
बिहार में प्राइवेट लैब से कोरोना जांच कराना हुआ सस्ता, जानिए RTPCR व एंटीजन टेस्ट के कितने लगेंगे पैसे
बिहार में अब प्राइवेट लैब से कोरोना टेस्ट कराने पर कम पैसे देने होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के प्राइवेट लैब कोविड-19 की पुष्टि के लिए किए जाने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के अब ज्यादा से ज्यादा आठ सौ रुपये ले सकेंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अधिकतम शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। अन्य राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट शुल्क में कमी किए जाने के बाद राज्य में भी यह व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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पहले देने होते थे 15 सौ रुपये

देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी थी। पूर्व में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 15 सौ रुपये की दर निर्धारित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अन्य राज्यों ने आरटीपीसीआर टेस्ट के शुल्क में कमी की गई है इस वजह से बिहार में भी नई दरें प्रभावी की गई है। प्राइवेट लैब मरीज से अधिकतम आठ सौ रुपये लेंगे। यदि लैब मरीज के निवास स्थान से सैंपल लेते हैं तो मरीजों को अतिरिक्त 300 रुपये देने होंगे।

एंटीजन टेस्ट को देने होंगे 250 रुपये

रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की कीमत 150 रुपये से कम हो गई है। इस वजह से रैपिड एंटीजन किट पर जांच की निर्धारित दर 250 रुपये निर्धारित की गई है। विभाग ने आदेश में कहा है कि टेस्ट होने के बाद लैब के लिए टेस्ट रिपोर्ट आइसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिस भी व्यक्ति की रिपोर्ट टेस्ट में पॉजिटिव आती है उस व्यक्ति की सूचना लैब संबंधित जिले के सिविल सर्जन के साथ ही जिला सर्विलांस अफसर को भी देंगे।विभाग ने आदेश में हिदायत देते हुए कहा है कि यदि कोई लैब आठ सौ रुपये से ज्यादा टेस्ट के एवज में लेता है तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट में किए गए प्रावधानों और बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।


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