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टॉपर घोटाले में लालकेश्वर सहित 30 के खिलाफ आरोप तय

वर्ष 2016 के इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला मामले में बुधवार को 30 के खिलाफ आरोप तय।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jan 2018 10:30 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jan 2018 10:30 PM (IST)
टॉपर घोटाले में लालकेश्वर सहित 30 के खिलाफ आरोप तय
टॉपर घोटाले में लालकेश्वर सहित 30 के खिलाफ आरोप तय

न्यायालय संवाददाता, पटना : वर्ष 2016 के इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला मामले में बुधवार को विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह सहित 30 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया। सभी आरोपित अदालत में मौजूद थे। अदालत ने सभी आरोपितों को बारी-बारी आरोप पढ़कर सुनाया। सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।

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अदालत ने आरोप गठित करने के बाद ट्रायल शुरू करते हुये पटना पुलिस को अभियोजन का गवाह सात फरवरी को उपस्थित कराने का निर्देश दिया। विजिलेंस के विशेष कनीय लोक अभियोजक आनन्दी सिंह के अनुसार अन्य आरोपित जिनके खिलाफ आरोप गठित किया गया है, उनमें लालकेश्वर की पत्‍‌नी व गंगा देवी महिला महाविद्यालय की तत्कालीन प्राचार्या उषा सिन्हा, वैशाली स्थित विशुनदेव राय कालेज के प्रबंध निदेशक बच्चा राय व प्राचार्य शैल कुमारी, बच्चा राय के बोर्ड के तत्कालीन सचिव हरिहर नाथ झा, राहुल कुमार, शंभू नाथ दास, संजीव कुमार सुमन, विशेश्वर यादव, रंजीत कुमार मिश्रा, शैल कुमार, अजीत शक्तिमान, संदीप झा, अनिल कुमार, वीणा कुमारी सिन्हा, प्रभात जायसवाल, नन्द किशोर यादव, कुमारी शकुन्तला, निशु सिंह, रीता कुमारी, विकास चन्द्रा, राम भूषण, श्रीनिवास चन्द्र तिवारी, अजय कुमार सिंह, विनोद चन्द्र झा, सुरेन्द्र प्रसाद, चन्द्र मणि प्रसाद सिंह, अरुण कुमार, ओम प्रकाश सिन्हा, राहुल राज और सौरभ श्रेष्ठ हैं।

आरोपितों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोदजी वर्मा ने बताया कि पटना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ 5 सितंबर 2016 को आरोपपत्र दायर किया था। प्राथमिकी 6 जून 2016 को दर्ज की गई थी। विदित हो कि मामले में 41 आरोपित हैं। शेष 10 पर आरोप बाद में तय होंगे। मामले में 22 लोक सेवक, 4 फर्जी टॉपर हैं।


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