इंटर टॉपर घोटाला मामले में आठ के खिलाफ आरोप गठित
इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला 2016 मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है।
पटना । इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला 2016 मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने आठ आरोपितों के खिलाफ मंगलवार को आरोप गठित कर दिया। सभी आरोपित अदालत में उपस्थित थे। सभी जमानत पर हैं। अदालत ने आरोप पढ़कर सुनाया। सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।
विजिलेंस की कनीय विशेष लोक अभियोजक आनन्दी सिंह के अनुसार वैशाली जिला स्थित विशुनदेव राय कॉलेज के कर्ताधर्ता बच्चा राय की पत्नी संगीता राय, बच्चा राय के पिता राजदेव राय, विशुनदेय राय कालेज मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य राजवंशी, राम-नगीना और विशुनदेव राय तथा रेलवे के तत्कालीन अभियंता विवेक रंजन, टॉपर रूबी राय के पिता अवधेश और टॉपर राहुल के पिता संजय के खिलाफ आरोप गठित किया गया है।
अभियुक्त विवेक रंजन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और गंगा देवी महिला कालेज की पूर्व प्राचार्या उषा सिन्हा के दामाद हैं। कनीय विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत इसके पूर्व लालकेश्वर, उषा सिन्हा, बच्चा राय सहित मामले में 30 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है। पटना पुलिस के अनुसार बच्चा राय की पत्नी व पिता के नाम पर वैशाली, भभुआ, लालगंज आदि स्थानों में जमीन है। मामला उजागर होने पर पटना पुलिस ने जून 2016 में मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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