Move to Jagran APP

बिहार: CM नीतीश के मंत्री पर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट में मुकदमा

बिहार के मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में दो लाख रूपये सालाना रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। इस बाबत दर्ज परिवाद पर कोर्ट 14 अक्‍टूबर को सुनवाई करेगा।

By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 24 Sep 2019 09:49 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 10:37 PM (IST)
बिहार: CM नीतीश के मंत्री पर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट में मुकदमा
बिहार: CM नीतीश के मंत्री पर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट में मुकदमा

मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) में नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा (Suresh Sharma) के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी (CJM) के कोर्ट में रंगदारी (Extortion) मांगने का परिवाद (मुकदमा) दर्ज किया गया है। इस परिवाद पर कोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसमें मंत्री सुरेश शर्मा के साथ मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त मनेष कुमार मीणा तथा एक वार्ड सदस्य को भी आरोपित किया गया है। परिवाद कांटी मत्स्यजीवी समिति के अध्यक्ष लड्डू सहनी ने दर्ज कराया है।

loksabha election banner

परिवाद पत्र में हैं ये आरोप

परिवादी लड्डू सहनी के अनुसार मुजफ्फरपुर के वार्ड दो में स्थित ब्रम्हपुरा पोखर (तालाब) की बंदोबस्ती मछली पालन के लिए उनके नाम से की गई है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों की योजना बनायी गई है। लड्डू सहनी के अनुसार मंत्री सहित सभी चारों आरोपितों ने उन्‍हें बुलाया और दो लाख रुपये प्रति वर्ष देने की मांग रखी। साथ ही पैसे नहीं देने पर पोखर में जहर डालकर मछलियों की हत्‍या कर देने की धमकी दी।

परिवाद  दर्ज, 14 को सुनवाई

लड्डू सहनी के अनुसार जब उसने रंगदारी के पैसे नहीं दिए तब कुछ दिनों बाद मछलियां मरीं मिलीं। इससे आहते होकर उन्‍होंने कोर्ट में मुकदमा किया है। अब कोर्ट 14 अक्‍टूबर को अगली सुनवाई में तय करेगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.