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बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती के CA को बड़ी राहत, मिली बेल

बेनामी संपत्ति मामले में गिरफ्तार मीसा भारती के सीएम राजेश अग्रवाल को कोर्ट से जमानत (बेल) मिल गई है। दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्‍हें रिहा करने का आदेश दिया।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 04 Sep 2017 04:35 PM (IST)Updated: Mon, 04 Sep 2017 10:35 PM (IST)
बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती के CA को बड़ी राहत, मिली बेल
बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती के CA को बड़ी राहत, मिली बेल

पटना [जेएनएन]। बेनामी संपत्ति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी व राज्‍यसभा सांसद मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राजेश अग्रवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सोमवार को दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्‍हें दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

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विदित हो कि बीते 23 मई को सीए राजेश अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आठ हजार करोड़ के घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। राजेश अग्रवाल पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा यादव को धन मुहैया कराने का भी आरोप है।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बेनामी संपत्ति के मामलों में दिल्‍ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। राजद नेता और लालू के करीबी प्रेम चंद गुप्‍ता के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे। इसके बाद लालू परिवार पर सीबीआइ, आयकर विभाव व ईडी का शिकंजा कसता चला गया।


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