BPSC APO Main 2021 Exam: बीपीएससी की एपीओ परीक्षा स्थगित, 553 पदों पर होनी थी नियुक्ति
BPSC APO Main 2021 Exam पटना हाईकोर्ट ने एपीओ (असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर) की नियुक्ति हेतु बीपीएससी द्वारा ली गई प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के संशोधन के आलोक में मंगलवार होने वाली एपीओ की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में मंगलवार को होने वाली एपीओ (असिस्टेंट प्रासिक्यूशन आफिसर) की बहाली की मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया। कोर्ट ने बीपीएससी को विज्ञापन से परे जाकर पीटी परीक्षा का परिणाम निकालने को अनुचित करार देते हुए परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने कोर्ट ने उत्पल कांत एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी को निर्देश दिया कि 27 अप्रैल 2021 को जारी पीटी परीक्षा के परिणाम को संशोधित कर प्रकाशित करें। बीपीएससी ने 553 पदों पर असिस्टेंट प्रासिक्यूशन आफिसर की बहाली हेतु 6 फरवरी, 2020 को विज्ञापन निकाला था। फरवरी 2021 को बीपीएससी द्वारा प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा ली गई। जिसका परिणाम 27 अप्रैल 2021 को निकला गया।
विज्ञापन के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्तियों के 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों का चयन पीटी के जरिए किया जाना था, लेकिन पीटी परीक्षा में 5530 उम्मीदवारों की जगह 3995 ही चुने गए। याचिका द्वारा यह भी बताया गया कि अलग-अलग श्रेणी से पीटी के कट आफ अंक से ज्यादा अंक लाने के बावजूद कई अअभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए असफल घोषित कर दिया गया। महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सामान्य प्रशासन से जारी हुआ संकल्प, राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होता है। कोर्ट ने महाधिवक्ता की दलील को ठुकराते हुए एपीओ मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी। वहीं एपीओ की बहाली में पीटी रिजल्ट को चुनौती देने वाली अन्य रिट याचिकाओं पर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यव्रत वर्मा ने कोर्ट से गुहार लगाई कि एपीओ नियुक्ति के पीटी रिजल्ट में रिजर्वेशन कानून का भी उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता का विरोध राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रशांत प्रताप और आयोग के वकील संजय पांडे ने किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।