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Bihar Unlock 4.0 Guidelines: बिहार में हट गईं लॉकडाउन की कई पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइन

Bihar Unlock 4.0 Guidelines बिहार में 21 सितंबर से शर्तों के साथ सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। जानिए अनलॉक की नई गाइडलाइन।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 07:42 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 09:14 PM (IST)
Bihar Unlock 4.0 Guidelines: बिहार में हट गईं लॉकडाउन की कई पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइन
Bihar Unlock 4.0 Guidelines: बिहार में हट गईं लॉकडाउन की कई पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइन

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Unlock 4.0 Guidelines: राज्य में अनलॉक-3 की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 का आदेश प्रभावी हो गया है। बिहार में भी अनलॉक-4 का वही आदेश लागू होगा जो केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। प्रदेश में केंद्र सरकार का आदेश स्वत: लागू हो गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन अनलॉक-4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग सोमवार को विधिवत आदेश जारी करेगा।

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अनलॉक- 4 की गाइडलाइन

21 सितंबर से सौ लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें शारीरिक दूरी, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी। हालांकि, स्कूल-कॉलेज व कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 फीसद शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।


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