Bihar UNLOCK-4: पटना में तीन दिन ही खुलेंगी दुकानें, आवश्यक वस्तुओं के लिए ही रोज मिलेगी छूट
Patna UNLOCK-4 Guideline अनलाक 4 में सभी दुकानें शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन हर दुकान रोज नहीं खुल सकेगी। पटना में जिला प्रशासन ने अलग-अलग दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित किया है। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे।
पटना, जागरण संवाददाता। Bihar UNLOCK-4 Guideline: अनलाक 4 में सभी दुकानें शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन हर दुकान रोज नहीं खुल सकेगी। पटना में जिला प्रशासन ने अलग-अलग दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित किया है। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों को टीकाकरण के बाद ही कार्यालय में कोरोना नियमों का पालन करते हुए आना होगा। इसी तरह, विश्वविद्यालय एवं कालेजों के साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अब सभी दुकानें हर रोज खुलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हर जिले के डीएम को अलग-अलग दिन तय करने का अधिकार दिया गया है।
क्लब, जिम और रेस्टोरेंट के लिए ये बंदिशें
क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पुल 50 फीसद क्षमता के साथ ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ ही नौ बजे सुबह से नौ बजे रात तक खुलेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थित बगैर डीजे-बैंड बाजे की अनुमति दी गई है। शादी के दो-तीन दिन पहले तक स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू पुरानी शर्तों के साथ लागू रहेगा। इससे संबंधित दिशा-निर्देश जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने जारी किया है। यह गाइडलाइन सात जुलाई से छह अगस्त या अगले आदेश तक लागू रहेगी।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें-प्रतिष्ठान
किराना, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक-बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डेयरी बूथ, मीट-मछली, पीडीएस एवं पशु चारा की दुकानें।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वालीं दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा-कूलर, एसी बिक्री व मरम्मत, इलेक्ट्रोनिक गुड्स- मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप, यूपीएस, बैट्री। इसके अलावा सैलून व पार्लर, आटोमोबाइल वक्र्सशाप, गैराज व सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, आटोमोबाइल्स, टायर-ट्यूब्स, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल बिक्री व मरम्मत, फर्नीचर, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन।
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें
कपड़ा, सोना-चांदी, ड्राइ क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, बर्तन, स्पोट्र्स, जूता-चप्पल के अलावा अन्य ऐसी दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं है।