गाड़ी पर चाहिए BH सीरीज का नंबर तो करना होगा ये काम, बिहार में परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन
Bihar BH Series Number आवेदक को यह भी अवगत कराया जाएगा कि स्थानांतरण की सूरत में 30 दिनों के अंदर पोर्टल के माध्यम से बिहार के निबंधन प्राधिकार को इसकी सूचना देनी होगी। सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने देश भर में एक ही नंबर का प्रावधान किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। भारत यानी बीएच सीरीज नंबर देने से पहले जिला परिवहन पदाधिकारी आवेदकों की अर्हता की जांच करेंगे। बीएच सीरीज नंबर सिर्फ उन्हीं सरकारी व निजी कर्मियों को मिलेगा, जिनके कम से कम चार राज्यों में कार्यालय हों। इस संबंध में विभागीय सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विस्तृत गाइडलाइन भेजी है।
निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति अगर बीएच सीरीज के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने चारों राज्यों में कार्यालयों का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आइडी भी देनी होगी।
इसके बाद डीटीओ इसकी सत्यता की जांच करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कर्मियों को अपना आइडी कार्ड देना होगा। आवेदकों से आधार कार्ड भी लिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले आवेदक का बिहार के बाहर अन्य राज्य में स्थानांतरण हो सकता है।
आवेदक को यह भी अवगत कराया जाएगा कि स्थानांतरण की सूरत में 30 दिनों के अंदर पोर्टल के माध्यम से बिहार के निबंधन प्राधिकार को इसकी सूचना देनी होगी। मालूम हो कि सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने देश भर में एक ही नंबर के लिए बीएच सीरीज का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के आदेश को बिहार में भी यथावत लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने हाल ही में इसकी अधिसूचना भी जारी की थी।
Edited By Shubh Narayan Pathak