Bihar Teacher Recruitment: बिहार में पांच जुलाई से शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग, यहां देखें संशोधित शिड्यूल
Bihar Teacher Recruitment बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली संशोधित शिड्यूल के साथ पांच जुलाई से काउंसिलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग का संशोधित शिड्यूल जारी कर दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Teacher Recruitment: बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली संशोधित शिड्यूल के साथ पांच जुलाई से काउंसिलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को ही काउंसिलिंग का संशोधित शिड्यूल जारी कर दिया था। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि काउंसिलिंग के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों की भीड़ न लगे, इसके ध्यान में रखकर संशोधित शिड्यल में काउंसिलिंग हेतु दो दिन बढ़ाया गया है। बावजूद काउंसिलिंग में कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि छठे चरण की चल रही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसिलिंग का शिड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। इधर, पटना हाईकोर्ट ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को जल्द फैसला लेने को कहा है।
15 अगस्त से पहले सौंप दिया जाएगा नियुक्ति पत्र
उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को विभाग द्वारा पांच जुलाई से प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के लिए शिड्यूल जारी किया गया था। काउंसिलिंग उसी तिथि से शुरू होगी। 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। संशोधित शिड्यूल में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग को कक्षावार तय कर दिया गया है, यानी अभ्यर्थी जिन कक्षाओं की पात्रता को ध्यान में रखकर आवेदन किए हैं, उनकी काउंसिलिंग की तिथि भी स्पष्ट कर दी गई है ताकि वे उस तिथि को ही तय स्थान पर काउंसिलिंग में तैयारी के साथ पहुंचे।
काउंसिलिंग की तिथि-नियोजन इकाई-स्थान
05 जुलाई : नगर निकाय नियोजन इकाई-जिला मुख्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए)
06 जुलाई : नगर नियोजन इकाई- जिला मुख्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए)
07 जुलाई : प्रखंड नियोजन इकाई-जिला मुख्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए)
08 जुलाई-प्रखंड नियोजन इकाई-जिला मुख्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए)
12 जुलाई : पंचायत नियोजन इकाई-प्रखंड मुख्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए)
उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन महीने में निर्णय ले सरकार
इधर, पटना हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन महीने के अंदर उचित फैसला लेने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। संघ ने याचिका में गुहार की थी कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली में राज्य सरकार ने रोजगार एवं सेवा-शर्त नियमावली-2006 का अनुपालन नहीं किया।
रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया। इस पर खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग को राज्य सरकार के समक्ष रखने का आदेश दिया, जिस पर सरकार को तीन महीने के अंदर फैसला लेना होगा।