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Bihar School Reopen: बिहार के बच्‍चों को स्‍वतंत्रता दिवस का उपहार, स्‍कूल तो खुलेंगे पर बरतें ये एहतियात

Bihar School Reopen बिहार में पहली से आठवीं कक्षाओं तक के स्‍कूल 16 अगस्‍त से खुल जाएंगे। यह बच्‍चों को स्‍वतंत्रता दिवस के उपहार से कम नहीं होगा। स्‍कूलों के लिए सरकार ने एहतियात की सख्‍त गाइडलाइन भी जारी की है।

By Amit AlokEdited By: Published: Wed, 11 Aug 2021 12:14 PM (IST)Updated: Wed, 11 Aug 2021 12:17 PM (IST)
Bihar School Reopen: बिहार के बच्‍चों को स्‍वतंत्रता दिवस का उपहार, स्‍कूल तो खुलेंगे पर बरतें ये एहतियात
बिहार में अब खुलने जा रहे बच्‍चों के स्‍कूल। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, आनलाइन डेस्‍क। Bihar School Reopen Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) पर लगाम लगने के बाद अब अनलाक के पांचवे चरण (Bihar Unlock- 5) में पहली से आठवीं तक के स्‍कूलों को खोलने की बारी है। बिहार में छोटी कक्षाओं के ऐसे स्‍कूल कोरोनावायरस संक्रमण की राकथाम की गाइडलाइन (COVID-19 Guideline) की शर्तों के अधीन 16 अगस्‍त से खोले जा रहे हैं। इसके पहले सरकार ने सात जुलाई से नौवीं व 10वीं के स्‍कूल खोल दिए हैं। लंबे समय से बाधित पढ़ाई को देखते हुए इसकी मांग की जा रही थी। बच्‍चों के लिए यह स्‍वतंत्रता दिवस का उपहार है। हालांकि, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्‍म नहीं हुआ है, इसलिए स्‍कूलों व घरों में एहतियात जरूरी है।

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शिक्षा के साथ-साथ बच्‍चों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Chaudhary) ने कहा है कि स्‍कूलों को खोलने के लिए जरूरी एहतियातों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इनका सख्‍ती से पालन करना होगा। सरकार के लिए शिक्षा के साथ-साथ बच्‍चों की सुरक्षा भी प्राथमिकता है।

स्‍कूल  बसों व परिसर में एहतियात भी हैं जरूरी

  • कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों के घटने के साथ अब पहली से बाठवीं कक्षा तक के स्‍कूल तो खोले जा रहे हैं, लकिन एहतियात भी जरूरी हैं। राज्‍य सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है। आइएउ डालते हैं नजर...
  • स्‍कूल बसों को दिन में दो बार पूरी तरह सैनिटाइज कराना हाेगा। बसों में एसी आफ तथा खिड़कियों को खुला रखना होगा।
  • स्‍कूल बसों में बच्‍चों को चढ़ाने के पहले उनकी थर्मल स्‍क्रीनिंग करनी होगी। बसों में हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा।
  • बसों में बगैर मास्‍क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चालक व उपचालक को भी मास्‍क लगाना होगा। मास्‍क की अदला-बदली पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी स्‍कूलों में बच्‍चों को जीविका के माध्यम से दो-दो मास्क दिए जाएंगे।
  • स्‍कूल के प्रवेश द्वार पर छात्र-छात्राओं व स्‍कूल कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। आगमन व प्रस्थान के समय स्कूल के प्रवेश द्वार खोलकर रखने होंगे। आने-जाने के लिए अलग-अलग द्वार होंगे।
  • स्‍कूल में थूकने पर प्रतिबंध के नोटिस वाला बैनर लगाना होगा।
  • स्‍कूल के मुख्‍य द्वार से लेकर कक्षाओं व स्‍टाफ रूम तक हर हैंड सेनिटाइजर रखना अनिवार्य है।
  • स्‍कूलों में क्षमता के आधे छात्र-छात्राओं को ही आने की अनुमति दी जाएगी। कक्षाएं एक दिन के अंतराल पर संचालित की जाएंगी। आधे बच्चे एक दिन स्कूल-कॉलेज में आएंगे तो आधे दूसरे दिन। अधिक नामांकन वाले स्‍कूलों में कक्षाएं दो पालियों में होंगी।
  • स्‍कूल परिसर व कक्षाओं में शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। स्टाफ रूम, कार्यालय व आगत कक्ष में भी यह नियम लागू रहेगा।
  • स्कूलों में समारोह या त्योहार आयोजित नही किए जाएंगे।  असेंबली भी नहीं होगी।
  • बच्‍चे घर से ही अपना लंच लेकर स्‍कूल आएंगे। स्‍कूल परिसर में खाने-पीने की वस्‍तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
  • कोरोनावयरस की वेैक्सीन ले चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्‍कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
  • शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
  • स्‍कूल या उसके निकट डाक्टर, नर्स, काउंसेलर व स्वास्थ्य परीक्षक की व्यवस्था करनी होगी।
  • स्‍कूल में सतर्कता टीम का गठन करना होगा। इसमें विद्यार्थी व शिक्षक के अलावा विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य होंगे। यह टीम सुरक्षात्मक (सैनिटाइजेशन, सफाई व शारीरिक दूरी आदि) तैयारियों के लिए जिम्‍मेदार होगी।

धीरे-धीरे अनलाक किए जा रहे शिक्षण संस्‍थान

ज्ञात हो कि बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection) के कारण बीते तीन अप्रैल को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पांच अप्रैल से शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया था। इसके बाद कोरोनावायरस से बचाव के लिए सख्‍त गाइडलाइन लागू करते हुए धीरे-धीरे शिक्षण संस्‍थान खोले जा रहे हैं।


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