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SC के फैसले का बिहार में स्वागत, जानिए कहां जरूरी होगा आपका आधार

आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद बिहार के लोगों ने भी इसकी सराहना की है। जानिए कहां-कहां जरूरी है आधार....

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 01:33 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 11:11 PM (IST)
SC के फैसले का बिहार में स्वागत, जानिए कहां जरूरी होगा आपका आधार
SC के फैसले का बिहार में स्वागत, जानिए कहां जरूरी होगा आपका आधार

पटना [जेेएनएन]। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है जिसके बाद बिहार में भी लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बहुत राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है।

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आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं।

पटना में जहां आम लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है वहीं छात्रों ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा निशा चौधरी ने कहा कि यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला सही है, इससे छात्र परेशानी से बच जाएंगे।

वहीं कृष्णानगर में रहने वाली गृहिणी प्रिया शुक्ला ने बैंक खातों से आधार को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म करने को सही करार देते हुए कहा कि मैं अबतक अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कर पायी थी और लोग मुझसे कहते थे कि इससे परेशानी होगी लेकिन अब ये जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग एेसे हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है। 

जानिए कहां नहीं देना होगा आधार....

-सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है। 

-कोर्ट ने कहा है कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा।

-अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं।

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मोबाइल के लिए आधार जरूरी नहीं।

-कोर्ट ने कहा कि कोई मोबाइल और निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती।

- UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।

 यहां जरूरी होगा आधार...

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और पैन को जोड़ना जरूरी होगा।

- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा।

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा मामलों में एजेंसियां मांग सकती है आधार।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा। आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र सरकार ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।


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