Bihar Panchayat Chunav: बिना मास्क वोट देने गए तो होगा जुर्माना, शरीर का तापमान अधिक होने पर मिलेगा टोकन
Bihar Panchayat Election News चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों कर्मियों प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए आयोग ने विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा। चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों, कर्मियों, प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चुनावी प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को पांच से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षण स्थलों और मतदान केंद्रों के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सैनेटाइज किया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मियों-अधिकारियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। आवश्यकतानुसार पीपीई किट की व्यवस्था होगी।
मतदाताओं की होगी थर्मल स्कैनिंग
निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। उनके शरीर का तापमान निर्धारित मानक से अधिक (बुखार की स्थिति) पाए जाने पर उन्हें पूर्व से प्रिंटेड टोकन नंबर दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से अंतिम घंटे में मतदान कराया जाएगा।
850 मतदाताओं पर एक केंद्र
आयोग ने अधिकतम 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र के गठन का निर्देश दिया है। आनलाइन नामांकन का विकल्प भी होगा। आवेदक के साथ एक प्रस्तावक ही उपस्थित हो सकता है। नामांकन के समय आवेदक को एक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी।
चुनावी सभा अधिक जुटान पर होगी कार्रवाई
चुनाव-चिह्न यानी सिंबल आवंटन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल आवेदक या उनके अधिकृत एजेंट को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। चुनावी सभा में भाग लेने वालों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा तय संख्या से अधिक नहीं होगी।