Bihar Panchayat Election Guidelines: बिहार पंचायत चुनाव में वोट के लिए नोट तो कड़ी कार्रवाई, जानिए गाइडलाइन
Bihar Panchayat Election Guidelines बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना 20 अगस्त के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। अधिसूचना के पहले ही बिहार निर्वाचन आयोग ने चुनाव की गाइडलाइन जारी कर दी है। आइए डालते हैं नजर।
पटना, आनलाइन डेस्क। Bihar Panchayat Election 2021 बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav) की घोषणा 20 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) ने 20 सितंबर से 25 नवबंर तक 10 चरणों में चुनाव कराने की योजना बना ली है। आयोग ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए अनुमति मांगी है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना तो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसकी गाइडलाइन (Panchayat Election Guideline) जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्याशी अगर वोट के लिए रुपये बांटता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी गई है। प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा या पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच 10 चरणों में मतदान
विदित हो कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के करीब 2.50 लाख पदों पर चुनाव कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 सितंबर, 24 सितंबर, चार अक्टूबर, आठ अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, सात नवंबर, 15 नवंबर तथा 25 नवंबर को मतदान का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजा है। आयोग ने 20 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भी भेजा है।
नियमों के पालन को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त
इस बीच चुनाव की तैयरियां जारी हैं। चुनाव के नियम-प्रावधान भी बना दिए गए हैं। नियमों के पालन को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त दिख रहा है। सभी स्तरों पर इसकी निगरानी की भी व्यवस्था की जा रही है।
वोट के लिए रुपये बांटते धराए तो जा सकते हैं जेल
राज्य निर्वाचन आयोग ने हिदायत दी है कि अगर मुखिया या पंचायत के किसी भी पद का प्रत्याशी वोट के लिए रुपये बांटता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी।
आयोग ने तय की प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय कर दी है। जिला परिषद उम्मीदवार अधिकतम एक लाख तक खर्च कर सकते हैं तो मुखिया व सरपंच उम्मीदवार के लिए यह सीमा 40 हजार रुपये है। पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के उम्मीदवार 20-20 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों के झंडा-बैनर के इस्तेमाल की मनाही
राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को राजनीतिक दल का झंडा-पोस्टर इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। ऐसा करने वाले उम्मीदवार अयोग्य करार दिए जाएंगे। जाति-धर्म, नस्ल, समुदाय व भाषा के आधार पर घृणा फैलाने को भी चुनावी गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए मंदिर-मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन छह पदों के लिए होने हैं चुनाव, जानिए
- मुखिया: आठ हजार
- सरपंच: आठ हजार
- वार्ड सदस्य: 1.12 लाख
- ग्राम कचहरी पंच: 1.12 लाख
- पंचायत समिति सदस्य: 11 हजार
- जिला परिषद सदस्य: 11 सौ