बिहार पंचायत चुनाव 2021: सख्त हुआ आयोग, फर्जी मतदान करने वाले जाएंगे जेल; भरना होगा जुर्माना
मतदाताओं की बायोमीट्रिक सत्यापन को सख्ती से लागू करने और पहचान में किसी तरह की गड़बड़ी पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कानून प्रविधान की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। दो टूक निर्देश दिया है कि मतदान से पूर्व प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराएं।
राज्य ब्यूरो, पटना : Bihar Panchayat Election 2021: बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान लगातार बढ़ रही फर्जी मतदान की शिकायत को राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। मतदाताओं की बायोमीट्रिक सत्यापन को सख्ती से लागू करने और पहचान में किसी तरह की गड़बड़ी पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराएं
आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कानून प्रविधान की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। दो टूक निर्देश दिया है कि मतदान से पूर्व प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराएं। सत्यापन के क्रम में यदि किसी मतदाता के खिलाफ गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो तत्काल भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा-171 डी, 171 एफ और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 (9) 3 आयोग ने नकेल का निर्देश दिया है। हेराफेरी उजागर होने पर पुलिस-प्रशासन सीधे जेल भेजने और जुर्माना वसूले संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
ऐसा करने वाले किए जाएंगे दंडित
बता दें कि आइपीसी की धारा 171 डी के तहत किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं बताकर वोट देगा। किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या कही बाहर गया हो तो चुनाव के समय उसके बदले वोट कोई और नहीं डालेगा। जबरदस्ती मतदान केंद्र में जाकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मत अपने या अपने प्रतिनिधि के पक्ष में डालेगा तो आइपीसी की धारा 171 (घ) के तहत दंडित किया जाएगा।
तीन माह का जेल व जुर्माना दोनों की कार्रवाई
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 (9) 3 के तहत मतदान केंद्र पर गलत आचरण करने वाले के खिलाफ या पीठासीन पदाधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले को बाहर कर देगा। पुलिस द्वारा मतदान केंद्र से हटाने के बाद भी अगर संबंधित व्यक्ति नहीं मानता है तो पुलिस अदालत में पेश करेगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तीन माह का जेल व जुर्माना दोनों की कार्रवाई न्यायालय सुनिश्चित करेगा।