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बिहार पंचायत चुनाव 2021:राजनीतिक दलों का झंडा-बैनर लहराने पर होगा एक्शन, जुलूस निकालने से पहले करना होगा ये काम

Bihar Panchayat Election 2021 पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के झंडा और बैनर के इस्तेमाल करने पर निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों पर एक्शन लेगा। इसके साथ ही जुलूस निकालने से पहले भी खास बातों को ध्यान रखना होगा।

By Rahul KumarEdited By: Published: Sun, 05 Sep 2021 04:42 PM (IST)Updated: Sun, 05 Sep 2021 04:42 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021:राजनीतिक दलों का झंडा-बैनर लहराने पर होगा एक्शन, जुलूस निकालने से पहले करना होगा ये काम
पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर के इस्तेमाल पर रोक। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, केसठ (बक्सर) ।  ग्राम पंचायत चुनाव में कमोवेश सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नगर स्तर से नीचे के पदधारक अपना भाग्य आजमाने को आतुर हैं। कई तो इस चुनाव को अपनी राजनीतिक आकांक्षा की पहली सीढ़ी मान रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन वे प्रचार में अपनी पार्टी के झंडा या बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर निर्वाचन आयोग वैसे प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करेगा और उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है।

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चुनाव में खर्च की राशि भी निर्धारित

साथ ही पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए खर्च की राशि निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत सबसे अधिक खर्च जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। इन्हें एक लाख तक खर्च करने की तक छूट है। वहीं मुखिया और सरपंच को 40-40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20-20 हजार तक खर्च करने की सीमा तय की गई है। निर्धारित राशि के अंदर ही उम्मीदवार को राशि खर्च करनी होगी। आयोग के अनुसार कोई भी प्रत्याशी अगर किसी राजनीतिक दल के झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुकी पंचायत चुनाव दलगत नहीं होना है। पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के सहारे वोट मांगा है तो ये भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आएगा। उसी के आलोक में आयोग के निर्देश पर उम्मीदवारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।  

जुलूस के लिए गाइडलाइन जारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के जूलूस की वजह से आमलोगों को परेशानी न हो, इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय व स्थान पर समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी। चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा। वहां पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। 

नामांकन शुल्क का भी हो गया निर्धारण

पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए नामांकन होने के पश्चात वोटिंग होगी। इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है। ग्राम कचहरी पद के सामान्य उम्मीवार के लिए 250 रुपये, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए एक हजार रूपये, तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए दो हजार रूपये शुल्क निर्धारित है। हालांकि, आरक्षित कोटि तक के अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं) को आधा शुल्क ही देना होगा। इसके तहत पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा। 


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