बिहार पंचायत चुनाव 2021: कदाचार के आरोप में हटाए गए प्रतिनिधि नहीं लड़ सकेंगे पंचायत इलेक्शन
कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उप-मुखिया पांच साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोगों का नामांकन रद कर दिया जाएगा। पटना जिले में 9 मुखिया ऐसे हैं जिन पर बीते जून में नल-जल योजना में वित्तीय गड़बड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जागरण संवाददाता, पटना : पद के दुरुपयोग और कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उप-मुखिया पांच साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोगों का नामांकन रद कर दिया जाएगा। पटना जिले में 9 मुखिया ऐसे हैं जिन पर बीते जून में नल-जल योजना में वित्तीय गड़बड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत जिन मुखिया और उप-मुखिया पर निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का आरोप लगा है, प्रमंडलीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए हों तथा सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा इसे स्थगित या रद नहीं किया गया हो वे पद से हटाए जाने की तिथि से पांच साल तक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।
गरुड़ा एप से मतदान केंद्रों की बीएलओ देंगे सूचना
संवाद सूत्र, खुसरुपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड सभागार में गुरुवार को बीएलओ की बैठक हुई। इस दौरान बीडीओ आनंद प्रकाश ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए नया मोबाइल एप गरुड़ा बनाया गया है। बैठक में सभी बीएलओ के मोबाइल में एप डाउनलोड कराया गया। इस एप के द्वारा सभी बीएलओ को मतदान केंद्र के जीआइएस डिटेल्स, एएमएफ और ईएमएफ की सूचना, मतदान केंद्र की फोटो एवं मतदान केंद्र का पता अनिवार्य रूप से 31 अगस्त तक अपलोड करना है। चुनाव को लेकर बैठक में बीएलओ को गौतम कुमार, संदीप कुमार एवं विकास कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।