Bihar Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, इन्हें दी गई जिम्मेदारी
पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बाधित करने तथा लोगों को डराने व धमकाने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के के लिए सभी थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा सीओ व बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज: पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बाधित करने तथा लोगों को डराने व धमकाने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के के लिए सभी थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा सीओ व बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चिन्हित किए गए लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पडऩे पर ऐसे लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत भी कार्रवाई होगी।
प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने जिले के सभी 230 पंचायतों में मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान के लिए निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद विशेष तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो किसी न किसी रूप से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इस आकलन में वैसे लोगों पर विशेष नजर रहेगी, जो पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी की घटनाओं में किसी न किसी रूप से शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों से अधिक राशि का बंध पत्र भरवाने का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी व एसपी आनंद कुमार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कराने का अभियान अभी से प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। ताकि समय रहते इनकी पहचान पर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। बताया जाता है कि पुलिस व बीडीओ तथा सीओ की रिपोर्ट के बाद संबंधित अनुमंडल से ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
प्रत्येक पंचायत में 100 लोगों की होगी पहचान
इस अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक सौ लोगों की पहचान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारियों, बीडीओ व सीओ को इस दिशा में सतर्कता बरतने तथा विशेष कर मतदान केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। ताकि कहीं से भी चूक की संभावना नहीं हो सके। पुलिस को नए सिरे से सूची तैयार करने को कहा गया है। ताकि चिन्हित लोगों के विरुद्ध दप्रसं की धारा 107 व 110 के तहत कार्रवाई की जा सके।