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बिहारः कोरोना के इलाज के लिए 95 और आइसीयू के लिए 54 दवाएं आवश्यक सूची में शामिल, यहां देखें

बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाओं को दवाओं की आवश्यक सूची (इसेंशियल ड्रग लिस्ट) में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंटेसिव केयर यूनिट (आइसीयू) प्रबंधन के लिए 54 दवाओं को आवश्यक सूची में शामिल किया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 12:11 PM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 12:11 PM (IST)
बिहारः कोरोना के इलाज के लिए 95 और आइसीयू के लिए 54 दवाएं आवश्यक सूची में शामिल, यहां देखें
कोरोना के इलाज के लिए कुछ दवाओं को आवश्यक सूची में शामिल किया गया है। प्रतीकात्मक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य में कोरोना के नए मामलों में अप्रत्याशित वद्धि हुई है। नए बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के समुचित इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाओं को दवाओं की आवश्यक सूची (इसेंशियल ड्रग लिस्ट) में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंटेसिव केयर यूनिट (आइसीयू) प्रबंधन के लिए 54 दवाओं को आवश्यक सूची में शामिल किया गया है। 
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व से स्वीकृत आवश्यक दवाओं की सूची में कुछ नई दवाएं शामिल करने की सलाह राज्य सरकारों को दी थी। इसके साथ ही राज्यों से आग्रह किया गया था कि वे इन दवाओं की उपलब्धता अस्पताल के साथ बाजार में भी सुनिश्चित कराएं। केंद्र के आदेश के बाद बिहार के निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) की अध्यक्षता में इसेंशियल ड्रग लिस्ट की टेक्निकल कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर नई दवाओं के संदर्भ में गहन विचार-विमर्श किया गया। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाई गई कई दवाओं को आवश्यक सूची में शामिल करने की अनुमति दी गई। इसी बैठक में आइसीयू प्रबंधन के लिए पूर्व से स्वीकृत दवाओं में 54 नई दवाओं को शामिल करने की अनुमति भी दी गई। 
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र ने आइसीयू प्रबंधन के लिए जो 54 दवाएं राज्यों को सुझाई हैं उनमें से 34 प्रकार की दवाएं राज्य सरकार और निजी अस्पतालों में पूर्व से किया जा रहा है। टेक्निकल कोर कमेटी की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार की ओर से ड्रग कंट्रोलर के साथ ही सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर के नाम निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि जिला के दवाएं प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के साथ नियमित समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करें की कोविड प्रबंधन और आइसीयू प्रबंधन के लिए जो नई दवाएं सुझाई गई हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे। यदि किसी भी स्रोत से इन औषधियों की कालाबाजारी या जमाखोरी की जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसे प्रतिष्ठान, दुकानदार पर बिहार एपेडेमिक डिजीज एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियिम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। 
आइसीयू प्रबंधन के लिए शमिल की गई कुछ आवश्यक दवाएं 


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