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Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर बदले लॉकडाउन के प्रावधान, आज से चलने लगीं बसें ...जानिए नई गाइडलाइन

Bihar Lockdown New Guideline बिहार में लॉकडाउन के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। राज्‍य में अब बसें चलने लगी हैं। सब्‍जी व मांस-मछली की दुकानों के खुलने के समय भी बदले हैं।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 10:47 PM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 10:47 PM (IST)
Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर बदले लॉकडाउन के प्रावधान, आज से चलने लगीं बसें ...जानिए नई गाइडलाइन
Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर बदले लॉकडाउन के प्रावधान, आज से चलने लगीं बसें ...जानिए नई गाइडलाइन

पटना, जेएनएन। Bihar Lockdown News: बिहार में छह सितंबर तक जारी लॉकडाउन के तहत प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में मंगलवार से बसों का परिचालन आरंभ हो गया है। साथ ही सब्‍जी व मांस-मछली आदि आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री के समय में भी बदलाव किया गया है। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले किए गए। लॉकडाउन के अन्‍य प्रावधान पूर्ववत जारी रहेंगे।

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राज्‍य में मंगलवार से चलने लगीं बसें

मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों (DM) व पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में टैक्सी व कैब को छोड़कर बसों आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर रोक लगी थी। अब 25 अगस्त से राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाने लगा है।

बसों के परिचालन के लिए ये शर्तें हैं जरूरी

बसों के परिचालन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ड्राइवर व कंडक्टर से लेकर यात्रियों तक सभी को मास्क पहनना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस संचालक या मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बसों के परमिट रद किए जा सकते हैं। बसों के परिचालन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी:

बस मालिक के लिए प्रावधान

- वाहन को प्रतिदिन धुलवाना व साफ-सुथरा रखना होगा। हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा।

- ड्राइवर एवं कंडक्‍टर को साफ कपड़े पहनने हाेंगे। मास्क व ग्लब्स भी पहनने होंगे।

- वाहन के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर/ स्टिकर लगाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट यात्रियों के बीच वितरित कराएंगे।

- वाहन में प्रवेश व निकासी के समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

- वाहन में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।

- वाहनों में सैनिटाइजर उपलब्ध रखेंगे।

ड्राइवर एवं कंडक्‍टर के लिए प्रावधान

- वाहन में प्रवेश व निकासी से पूर्व यात्रियों को हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।

- वाहन की प्रतिदिन धुलाई एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे।

- प्रत्येक ट्रिप के बाद बस की सफाई करेंगे, सैनिटाइज करेंगे।

- प्रवेश व निकासी के समय यात्रियों से शारीरिक दूरी का पालन कराएंगे।

यात्रियों के लिए प्रावधान

- सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें।

- बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।

- प्रवेश से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।

- वाहन की रेलिंग का उपयोग कम से कम करेंगे।

- चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।

- वाहन के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग नहीं करेंगे।

- बस या टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र नहीं थूकेंगे।

जिला प्रशासन के लिए प्रावधान

- जिला प्रशासन अपने क्षेत्र के प्रत्येक बस व टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेगा। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि बसों में शारीरिक दूरी, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का पालन किया जा रहा है, निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है।

- परिचालन संबंधी उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएंगे। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

- जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियां संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।

- बस व टैक्सी स्टैंडों पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबन्धी उपायों की जानकरी देंगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायतें भी दी जाएंगी।

- निकायों द्वारा बस स्टैंडों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

सब्‍जी व मांस-मछली की बिक्री के समय में परिवर्तन

इसके अलावा बैठक में सब्‍जी व मांस-मछली की बिक्री को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सब्जी, मांस-मछली की दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया।

अनुमंडल-प्रखंड स्तर पर सब्जी व मांस-मछली की दुकानें सुबह छह बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक तथा फिर शाम चार बजे से 6:30 बजे तक खुलेंगी। गली-मोहल्ले में ठेले पर सब्जी की बिक्री दिनभर होगी।

 

पूर्ववत लागू रहेंगे लॉकडाउन के अन्‍य प्रावधान

लॉकडाउन के अन्‍य प्रावधान पूर्ववत जारी रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्‍ती को लागू रखा जाएगा। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है।

सरकारी व निजी संस्थानों में 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति रहेगी। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट मिलगी। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस, कोषागार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियाें को छूट है। सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी) की एजेेंसियों को भी छूट जारी रहेगी। कषि कार्य की मिली छूट जारी रहेगी, कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।

शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्‍थल बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगी रहेगी। जिम व पार्क बंद ही रहेंगे।

शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट जारी रहेगी। दूध, मांस-मछली, फल-सब्‍जी, खाद्यान्‍न आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इनके खुलने के समय में बदलाव किया गया है।

ऑटो व टैक्सी पहले से ही चले रहे थे। अब बसें भी चलेगीं। निजी वाहनों पर भी रोक नहीं लगी है।आवश्‍यक सेवाओं के लिए गाड़ियों को चलाया जा सकता है। रेल व हवाई सफर पर प्रतिबंध नहीं है।


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