Move to Jagran APP

Bihar Lockdown Guidelines: बिहार के बैंकों में 31 मई तक केवल चार घंटे ही होगा काम, जानिए गाइडलाइन

Bihar Lockdown Guidelines लॉकडाउन के दौरान बिहार के बैंकों की कार्य अवधि में कमी की गई है। अगले 31 मई तक बैंक ग्राहकों के लिए केवल चार घंटे ही खुले रहेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के प्रावधान भी जानिए इस खबर में।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 17 May 2021 11:39 AM (IST)Updated: Mon, 17 May 2021 11:40 AM (IST)
Bihar Lockdown Guidelines: बिहार के बैंकों में 31 मई तक केवल चार घंटे ही होगा काम, जानिए गाइडलाइन
लॉकडाउन तथा दस दौरान बैंकों की कार्य-अवधि घटी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Lockdown Guidelines कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) की रफ्तार रोकने के लिए बिहार में जारी लॉकडाउन के दूसरे चरण (Lockdown- 2) में बैंकों के कामकाज की अवधि में परिवर्तन किया गया है। बैंकों में अब 31 मई तक अपराह्न दो बजे तक ही कामकाज होगा। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) ने लॉकडाउन के पहले चरण (Lockdown- 1) में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्यकाल पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे तक कर दिया था। लॉकडाउन के दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। विदित हो कि बिहार में लॉकडाउन का दूसरा चरण 16 मई से लागू हो चुका है, जो 25 मई तक रहेगा।

loksabha election banner

पूर्वाह्न 10 से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगे बैंक

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि एसएलबीसी ने अपने नए नोटिफिकेशन में 31 मई तक ग्राहकों के लिए बैंकिंग कारोबार पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे तक कर दिया है। इसके अनुसार 31 मई तक ग्राहकों के लिए बैंक केवल चार घंटे खुले रहेंगे। नए नोटिफिकेशन के अनुसार कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय पहले की तरह ही 50 फीसद कर्मचारियों के साथ पूरी बैंकिंग कार्य-अवधि में चलेंगे।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है बिहार में कोरोनावायरस के प्रसार को देखते हुए सतर्कता और एहतियात जरूरी है। इसी के मद्देनजर ये फैसले किए गए हैं।

बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण

विदित हो कि बिहार में लॉकडाउन का दूसरा चरण 25 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्‍य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। सभी शिक्षण संस्‍थान पहले की ही तरह बंद रहेंगे। हाेटल व रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

लॉकडाउन के दूसरे चरण में नई पाबंदियां भी लागू

बीते गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार लॉकडाउन के पहले चरण की गाइडलाइन के तहत उपरोक्‍त पाबंदियां लागू रहेंगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ नई पाबंदियां भी लागू की गईं हैं। अब शहरी इलाकों में खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि, ग्रामीण इलाकों में ये दुकानें सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। पहले यह समय सीमा सुबह सात से पूर्वाह्न 11 बजे तक थी। नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादियों में 50 की जगह 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में बैंड-बाजा बजाने की इजाजत भी नहीं दी गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.