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पटनाः लॉकडाउन में जरूरी काम के लिए तीन कैटेगरी में मिल रहा पास, इस साइट पर करें आवेदन

लॉकडाउन के दौरा अगर जरूरी काम पड़े तो बाहर निकल सकते हैं। आवश्यक कार्य के लिए निजी वाहन का ई-पास तीन श्रेणी का होगा। राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 06:03 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 06:03 AM (IST)
पटनाः लॉकडाउन में जरूरी काम के लिए तीन कैटेगरी में मिल रहा पास, इस साइट पर करें आवेदन
ई-पास लेकर लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकला जा सकता है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, पटना: लॉकडाउन में आवश्यक कार्य के लिए निजी वाहन का ई-पास तीन श्रेणी का होगा। जिलाधिकारी ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया है। ई-पास के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अंतर जिला वाहन ई- पास के लिए पटना सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। जिला के भीतर जाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार दिया है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मान्य पटना जिले में व्यापार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ई-पास देंगे। यदि जिले के बाहर आवागमन की मांग करेंगे तो पटना के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किया जाएगा। व्यक्तिगत कार्य से पटना जिला के भीतर अथवा दूसरे जिले के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्तर से ई-पास निर्गत किया जाएगा। 

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आवश्यक सेवा में शामिल

सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन क्षमता से 50 फीसद यात्री के साथ चलेंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए यात्री जिनके पास टिकट होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी और सेवक के अलावा सरकारी कार्य में लगे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले वाहन के साथ मालवहक का परिचालन हो सकेगा।

अखबार बांटने वालों और मीडिया के वाहनों पर रोक नहीं : डीएम

पटना: अखबार की बिक्री और परिवहन में लगे वाहनों पर कोई रोक नहीं है। ङ्क्षप्रट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के विविध कार्य से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सुबह अखबार की बिक्री करने वाले कर्मयोगी (हॉकर) को नहीं रोका जाएगा। यदि अखबार लेकर कोई वाहन आवागमन कर रहा है तो उसे नहीं रोकना है। मीडिया के कार्य में लगे वाहनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन में वाहनों के परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। किस-किस कार्य के लिए वाहनों का पास लेना अनिवार्य है, उसकी सूची जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। 


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