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Bihar Lockdown 2 Guidelines: बिहार में आज से 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन

Bihar Lockdown 2 Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि में 25 मई तक का विस्‍तार कर दिया गया है। नए लॉकडाउन में कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा शेष पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।

By Amit AlokEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 06:05 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 06:31 AM (IST)
Bihar Lockdown 2 Guidelines: बिहार में आज से 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन
बिहार में लॉकडाउन की अवधि में 25 मई तक का विस्‍तार।

पटना, स्‍टेट ब्यूरो। Bihar Lockdown 2 Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन-1 (Lockdown-1) के बाद अब रविवार से 25 मई तक लॉकडाउन-2 (Lockdown-2) लागू हो गया है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि में विस्‍तार की घोषणा मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने की थी। संशोधन व बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी लागू रहेंगी।

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लागू रहेंगे पिछले लॉकडाउन के ये प्रावधान

नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी। सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। पार्क व सिनेमाहॉल में भी ताले लगे रहेंगे।

अब शहरों में 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें

लॉकडाउन-2 के नए प्रावधानों की बात करें तो शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न10 बजे तक ही खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है। पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह सात से 11 बजे तक थी।

शादियों में केवल 20 लोग होंगे शामिल

शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो जाएगा। शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी।

जानिए, लॉकडाउन के अन्‍य नए प्रावधान

  • निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे।
  • कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोईघर की होगी व्यवस्था।
  • लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलो को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे।

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