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बाढ़ और बारिश में फसल क्षति के साथ ही परती रह गए खेत के लिए भी मुआवजा देगी बिहार सरकार

Bihar Farmers Alert बिहार में इस साल बाढ़ और अत्‍यधि‍क बारिश के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि फसल क्षति के साथ ही परती रह गए खेत के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Fri, 29 Oct 2021 07:58 AM (IST)Updated: Fri, 29 Oct 2021 07:58 AM (IST)
बाढ़ और बारिश में फसल क्षति के साथ ही परती रह गए खेत के लिए भी मुआवजा देगी बिहार सरकार
बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Farmer's Alert News: मौसम एवं प्राकृतिक आपदा की मार से त्रस्त किसानों को बिहार सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। कृषि विभाग ने बाढ़ एवं बारिश के कारण परती रह गई खेती योग्य जमीन पर किसानों को मुआवजा देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसके लिए प्रभावित जिलों का चयन कर लिया गया है। परती जमीन पर मुआवजा के लिए 17 जिलों को शामिल किया गया है। ये ऐसे जिले हैैं, जहां किसान पिछले तीन बार से फसल लगाते आ रहे हैैं, लेकिन इस बार बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण जमीन परती रह गई है। इसके अलावा सरकार ने बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों की भरपाई के लिए 30 जिलों के किसानों को इनपुट अनुदान देने का फैसला किया है।

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17 जिलों में परती जमीन पर मुआवजा

नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगडिय़ा, सहरसा, अररिया और कटिहार में विभिन्न कारणों से बड़े क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि परती भी रह गई है।

मुआवजा भुगतान का मापदंड

कृषि विभाग ने तय किया है कि फसल क्षति के लिए असिंचित क्षेत्र में छह हजार आठ सौ रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13 हजार पांच सौ रुपये प्रति हेक्टेयर और शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार परती भूमि के लिए भी छह हजार आठ सौ रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार मुआवजा देगी। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। किसान को इस योजना के तहत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा।

इन जिलों को फसल क्षति मुआवजा

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिय़ा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में बाढ़ या अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है।


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