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बिहार के सरकारी अफसरों को आदेश, 15 फरवरी तक हर हाल में दे दें संपत्ति का ब्योरा, नहीं तो...

बिहार सरकार ने अपने सरकारी अफसरों को कहा है कि 15 फरवरी तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करा दें नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 25 Dec 2019 09:18 AM (IST)Updated: Wed, 25 Dec 2019 11:07 PM (IST)
बिहार के सरकारी अफसरों को आदेश, 15 फरवरी तक हर हाल में दे दें संपत्ति का ब्योरा, नहीं तो...
बिहार के सरकारी अफसरों को आदेश, 15 फरवरी तक हर हाल में दे दें संपत्ति का ब्योरा, नहीं तो...

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में तैनात सभी अधिकारियों व कर्मियों को पंद्रह फरवरी तक अपनी चल और अचल सभी तरह की संपत्ति का पूर्ण विवरण अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना है। ऐसा नहीं करने पर फरवरी महीने में उनके वेतन का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का निर्देश जारी किया।

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इन अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

राज्य सरकार के अधीन आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों समेत समूह 'ग' तक के कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देना होगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। संपत्ति का ब्योरा सौंपने की आखिरी समय सीमा 15 फरवरी, 2020 है। फरवरी महीने का वेतन तभी मिलेगा, जब यह ब्योरा सौंप दिया जाएगा।

31 मार्च को संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार सरकार के अधीन कार्यरत समूह ग तक के कर्मचारियों को हर साल संपत्ति का ब्योरा सौंपना होता है। इसमें चल-अचल और दायित्वों की विवरणी शामिल होती है। 31 मार्च को इसे सार्वजनिक किया जाता है। संपत्ति का ब्योरा उसी फार्मेट में सौंपना है, जैसे पिछले साल था। यह फार्मेट सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यहां सौंपेंगे अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा 

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा के अफसरों को अपने घोषणा की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी सौैंपनी है।सामान्य प्रशासन विभाग ने संपत्ति के विवरण जारी किए जाने को ले समूह क, ख एवं ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रपत्र जारी किया है।

सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रण वाले सभी लोक उपक्रमों के प्रधान को यह निर्देश देना है कि फरवरी 2020 के वेतन की निकासी के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सबंधित कर्मी द्वारा अपने चल-अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में जमा कर दी गई है। इसके बाद ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी हो सकेगी। 


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