बिहारः दो महीने का राशन पूरा और मुफ्त न मिले तो करें इस नंबर पर फोन, दोषी का रद होगा लाइसेंस
कोरोना महामारी में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से राशन कार्ड धारकों को उनके यूनिट अनुसार मई और जून में दो-दो महीने का गेहूं और चावल दिया जा रहा है। इस राशन के लिए धारक को एक रुपया भी दुकानदार को नहीं देना है।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी : कोरोना महामारी में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से राशन कार्ड धारकों को उनके यूनिट अनुसार मई और जून में दो-दो महीने का गेहूं और चावल दिया जा रहा है। इस राशन के लिए धारक को एक रुपया भी दुकानदार को नहीं देना है। सरकार के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद कम राशन देने और भुगतान लेने का आरोप कई दुकानदारों पर उपभोक्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। लगातार मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलाधिकारी मुकेश रंजन ने अपना फोन नंबर 9473191202 जारी किया।
यह भी जानें
- लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीओ ने जारी किया नंबर 9473191202
- बोले- वाट्सऐप पर सबूत भेजें, दोषी राशन दुकानदार का लाइसेंस होगा रद्द
छह जून तक मई माह का राशन मिलेगा
एसडीओ ने बताया कि छह जून तक मई माह का राशन मिलेगा। प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल लें। इसका लाभ राशन कार्ड धारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धावा दल सक्रिय है। छापामार दल भी गठित किया गया है।
वाट्सऐप पर भेजें फोटो, की जाएगी कार्रवाई
एसडीओ ने कहा कि निर्धारित यूनिट से राशन कम देने या पैसा लेते हुए दुकान व दुकानदार का फोटो हमें इस नंबर के वाट्सऐप पर भेज कर फोन करें। उपभोक्ता की पहचान गुप्त रखते हुए दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 51, 52, 53 समेत कई अन्य वार्ड के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा दुकानदार के खिलाफ शिकायत पहुंची है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार मुफ्त राशन दे रही है। इसका लाभ राशन कार्ड धारी ले सकते हैं। अगर इसके लिए आपसे कोई शुल्क ने तो सीधे पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 9473191202 नंबर पर फोन या उससे जुड़ी जानकारी वाट्सऐप कर सकते हैं।