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बिहार में रेरा ने खारिज किया 11 प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन, 60 दिनों में लौटाना होगा ग्राहकों का पैसा

राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे 11 रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन रेरा ने खारिज कर दिया है। जरूरी अधिकृत नक्शा व अन्य आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 04:50 PM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 04:50 PM (IST)
बिहार में रेरा ने खारिज किया 11 प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन, 60 दिनों में लौटाना होगा ग्राहकों का पैसा
रेरा ने 11 प्रोजेक्ट के निबंधन का आवेदन खारिज कर दिया है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे 11 रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन खारिज कर दिया है। प्रोजेक्ट के आवेदन के लिए जरूरी अधिकृत नक्शा व अन्य आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पूर्व ही रेरा ने अन्य 18 प्रोजेक्ट के निबंधन आवेदन को भी इसी कारण खारिज किया था।

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रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के सदस्य आरबी सिन्हा और नूपुर बनर्जी ने सुनवाई करते हुए ऐसे बिल्डरों को ग्राहकों व आवंटियों का पैसा 60 दिनों के अंदर ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। जिन प्रोजेक्ट के आवेदन खारिज किए गए हैं, उनको पिछली सुनवाई के दौरान ही जरूरी कागजात जमा कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। कई प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान या नक्शा मिला भी गया तो वह अथारिटी से स्वीकृत नहीं पाया गया। 

इन प्रोजेक्ट पर हुई

ख्याति इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीन चंद्र काम्प्लेक्स, महावीर बिल्डवेल का लैंड डेवलपमेंट, मृणामय मित्रा का विभा एंक्लेव, पूनम सिंह का खुशी प्रांगण, आरके नारायण कंस्ट्रक्शन का चंद्रप्रभा हेरिटेज, रॉयल प्रीमियम डेवलपर्स का रॉयल सिद्धार्थ एंक्लेव, शौर्य इंफ्रा वेंचर्स का शौर्य होम्स, मुनेश्वरी इंजीकाम का नरेंद्र एंक्लेव, साइन सिटी सी लाइट बिल्डर्स का रिवर माउंट, शिव जया कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स का जया गार्डेन और सौम्य विनायक कंस्ट्रक्शन प्रा लिमिटेड का रविकिरण काम्लेक्स।

पहले भी रेरा कर चुका है कार्रवाई

बता दें कि हाल ही में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने पाटलिपुत्र कालोनी स्थित रूबन पाटलिपुत्र हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ जमीन का एग्रीमेंट रद करने का निर्देश दिया था। ऐसा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर किया गया था। ए-15 नंबर के भूखंड की खरीद पाटलिपुत्र कालोनी के रूबन हास्पिटल ने अग्रणी होम्स से की थी। लेकिन पैसा नहीं दिया था। इसी मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने कार्रवाई की थी।


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