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Bihar CoronaVirus Update: बिहार में बढ़ने लगा कोरोना, अब गाइडलाइन लागू कराने को लेकर होगी सख्‍ती

Bihar CoronaVirus Update आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी से सतर्कता जरूरी है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने बचाव की गाइडलाइन को लेकर सख्‍ती बरतने का फैसला किया है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 08:41 AM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 01:03 PM (IST)
Bihar CoronaVirus Update: बिहार में बढ़ने लगा कोरोना, अब गाइडलाइन लागू कराने को लेकर होगी सख्‍ती
कोरोनावायरस की जांच के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया। फाइल तस्‍वीर।

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar CoronaVirus Update बिहार में कोरोना का कहर बढ़ना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में राज्‍य में 56 हजार से अधिक जाचं किए गए, जिनमें 170 पॉजिटिव निकले। इसके साथ राज्‍य में एक्टिव मरीजों की संख्‍या अब 726 हो गई है। इस बीच गृह विभाग ने कोरोनावायरस से बचाव की गाइलाइन के सख्‍ती से पालन का आदेश जारी कर दिया है।

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24 घंटे के दौरान मिले 170 कोरोना मरीज

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 170 कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 74 पटना जिले के हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 726 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके पहले मंगलवार को प्रदेश से 111 पॉजिटिव मिले थे। संक्रमितों के मिलने का यह सिलसिला तेजी से बढ़ता दिख रहा है।

पटना में हो गए कुल 352 पॉजिटिव मामले

स्‍वास्स्‍थ्‍य विभाग की जानकारी के अनुसार बुधवार को 56232 टेस्ट किए गए जिनमें 170 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना से फिर 74 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 352 हो गई है। पटना के अलावा गया से 11, अररिया से 10, भागलपुर से आठ, बेगूसराय से छह और मुजफ्फरपुर से पांच संक्रमित मिले हैं।

कोरोना गाइडलाइन को लेकर अब होगी सख्‍ती

कोरोना का साया फिर से मंडराता देख स्वास्थ्य विभाग आज से पूरे राज्य में मास्क जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाही ना करें। उधर, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, डीएम, आइजी व एसपी को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। आदेश में इसी 15 मार्च को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी निर्देशों का अनुपालन कराने को कहा गया है।

कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र पर ही एंट्री

आदेश के तहत, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 का निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाने पर ही एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। प्रमाण पत्र नहीं देने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करने को कहा गया है। इसी तरह इन राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों की भी रैपिड एंटीजन टेस्ट रैंडमली जांच कराने को कहा गया है।

बनेगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन व कोविड केयर सेंटर सेंटर

कोविड-19 के मामले पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जिलों में कोविड केयर सेंटर व हेल्थ सेंटर को तैयार रखने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर लगी रोक को सख्ती से पालन कराने और मास्क की अनिवार्यता भी सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है।


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